बिहार चुनाव के मद्देनज़र सीमावर्ती क्षेत्रों में दो दिनों तक शराब बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
M N पाण्डेय देवरिया।3 नवम्बर
बिहार प्रान्त के सिवान व गोपालगंज जनपदों में आगामी 06 नवम्बर, 2025 को प्रथम चरण में होने वाले बिहार विधान सभा सामान्य निर्वाचन एवं 14 नवम्बर, 2025 को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत जनपद देवरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू रहेगा।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, लोक शांति बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार प्रान्त की सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित जनपद देवरिया की समस्त देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, एफ.एल.-07, भाग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें निम्न अवधि तक बंद रहेंगी—
04 नवम्बर, 2025 की सायं 6:00 बजे से लेकर 06 नवम्बर, 2025 की सायं 6:00 बजे तक (या मतदान समाप्ति तक)
मतगणना दिवस 14 नवम्बर, 2025 को मतगणना स्थल से 3 कि.मी. के क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि में कोई भी दुकान खुली पाई जाने पर संबंधित अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बंदी अवधि के लिए किसी भी अनुज्ञापी को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ताकि सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।











Nov 04 2025, 15:55
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
23.0k