प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति पर मिलेगा बीमा कवर
M N पाण्डेय l
देवरिया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में अधिसूचित फसलों की प्राकृतिक आपदाओं से क्षति होने की स्थिति में बीमित किसानों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत असफल बुआई, फसल की मध्यावस्था में क्षति, तथा खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीटों से हुई क्षति को बीमा कवर में शामिल किया गया है। इसी प्रकार ओलावृष्टि, जलभराव (धान की फसल को छोड़कर), बादल फटना और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों से हुई फसल क्षति भी इस योजना के तहत कवर की जाती है।
फसल कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसलों को ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम वर्षा से हुए नुकसान की स्थिति में भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई हैं, वे फसल क्षति की सूचना टोल फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के भीतर अवश्य दें। सूचना दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा क्षति का सर्वे कराकर उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
उन्होंने जनपद के सभी बीमित कृषकों से अपील की है कि फसल क्षति की स्थिति में समय पर सूचना देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनका बीमा दावा शीघ्रता से स्वीकृत किया जा सके।














Nov 03 2025, 18:14
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