नवरात्रि से पहले सरकार ने पूरा किया वादा, देशवासियों को मिला बड़ा तोहफा
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देश में जीएसटी के स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बीती रात संपन्न बैठक में इससे जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट, तंबाकू-सिगरेट जैसे उत्पाद और बीमा पर कर की दरों में बदलाव जैसे अहम फैसले लिए। 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर घरेलू बजट को प्रभावित करेंगे।
1.4 अरब लोगों को तोहफा
जीएसटी काउंसिल ने लोगों को बड़ा गिफ्ट दिया है। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जीएसटी स्ट्रक्चर में अब केवल दो स्लैब रह गए हैं। वित्ती मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नए रेट नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होंगे।
जीएसटी में अब केवल दो स्लैब होंगे
जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को आठ साल पुराने जीएसटी रिजीम में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी। जीएसटी में अब केवल दो स्लैब 5% और 18% रह गए हैं। 12% और 18% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। रोजमर्रा की कई चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया है।
खाने-पीने की चीजों हुईं सस्ती
जीएसटी काउंसिल ने रोजमर्रा की कई चीजों पर जीएसटी घटा दिया है। यूएचटी दूध अब टैक्स फ्री होगा। पहले इस पर 5% टैक्स लगता था। कंडेंस्ड मिल्क, बटर, घी, पनीर और चीज पर अब 5% या कुछ मामलों में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था। माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट और यहां तक कि चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट पर भी टैक्स कम होगा। पहले इन पर 12-18% टैक्स लगता था, जो अब 5% होगा। नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह के खाने के लिए तैयार चीजें (भुने हुए चने को छोड़कर), जो पहले से पैक हैं और लेबल लगी हैं, उन पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो जाएगा। पानी, जिसमें नेचुरल या आर्टिफिशियल मिनरल वाटर और एरेटेड वाटर शामिल हैं, जिनमें चीनी या कोई मीठा करने वाला पदार्थ नहीं मिलाया गया है और न ही उन्हें फ्लेवर दिया गया है, उन पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो जाएगा।
ड्राई फ्रूट्स पर भी राहत
बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू और खजूर पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था। रिफाइंड शुगर, शुगर सिरप और टॉफी-कैंडी जैसी मिठाई पर अब 5% टैक्स लगेगा। वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, एडिबल स्प्रेड, सॉसेज, मीट प्रिपरेशन, फिश प्रोडक्ट और माल्ट एक्सट्रैक्ट वाले पैक्ड फूड पर अब 5% टैक्स लगेगा।
मोटरसाइकिल, स्कूटर और छोटी कारों को बड़ी राहत
1200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कारों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। 350 सीसी तक मोटरसाइकिल, छोटी कारों और तिपहिया वाहनों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। एसी, डिशवॉशर और टीवी पर भी इसे 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
किसानों को बड़ी राहत
खाद पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% हो गया है। कुछ खास खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों, जैसे बीज और फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जान बचाने वाली दवाएं, हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट और कुछ मेडिकल डिवाइस पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% या जीरो हो गया है। कुछ खास बिजली के उपकरण जैसे एंट्री-लेवल और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आइटम पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाएगा। जूते-चप्पल और कपड़ों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए ये चीजें सस्ती हो जाएंगी।







Sep 04 2025, 11:06
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