31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, सरकार दे रही मदद और सुरक्षा की गारंटी
* 72 घंटे के अंदर फसल बीमा सेंटर, कृषि विभाग, फसल बीमा हेल्प लाइन नंबर पर किसानों को देनी होगी सूचना
* धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन एवं तिल का बीमा कराने के लिए तय की गई तारीख
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की सुरक्षा और आय को स्थिर रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन की फसलों– धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपनी फसल का बीमा कराएं। बीमा का प्रीमियम केवल 2 प्रतिशत किसानों को देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
यह योजना न केवल प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़ जैसी स्थितियों में फसल हानि की भरपाई करती है, बल्कि कृषि ऋण चुकाने और आय में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करती है। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू है। कृषकों को फसल बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप मे आधार कार्ड, खतौनी, बैक पासबुक एवं बीमा कराई जाने वाली फसल का विवरण आवश्यक है। फसल बीमा बैंक, कामन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल www.pmfby.gov.in पर स्वयं से भी पंजीकरण किया जा सकता है।
* फसल क्षति की सूचना:
किसान यदि फसल क्षति का सामना करते हैं तो उन्हें 72 घंटे के भीतर संबंधित विभाग या फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर 14447 पर सूचना देनी होगी। सर्वे और क्लेम प्रक्रिया में कोई बाधा न आए, इसके लिए किसान बीमा कराते समय वास्तविक जानकारी दर्ज करें।
9 hours ago