दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 से लगी पाबंदी हटी, कम होते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला

#supreme_court_ordered_to_remove_grape_4_imposed_in_delhi_ncr_stwas 

देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास की हवा में सुधार देखा जा रहा है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में लागू किए गए ग्रैप 4 प्रतिबंधों में छूट की अनुमति दी है।दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर गुरुवार को चल रही सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-4 को हटाने का आदेश दिया।

ग्रैप-2 के स्तर से नीचे नहीं जाने की सलाह

रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के सवाल पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने ब्रीफ नोट दिया, जिसमें एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) का ब्यौरा था। इसके मुताबिक एयर क्वॉलिटी लेवल में सुधार है और यह कम हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने कहा, ग्रैप-4 को हटाने का आदेश देते हैं और आगे ग्रैप तय करने का जिम्मा कमीशन फोर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) पर छोड़ते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि सही यही होगा कि ग्रैप-2 के स्तर से नीचे आयोग नहीं जाए। 

कब लागू किया जाता है ग्रैप-4?

ग्रैप-4 तब लगाया जाता है, जब एक्यूआई 450 से अधिक हो जाता है। इसमें सभी निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं। स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना तक सख्त वाहन प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं।

18 नवंबर को शीर्ष अदालत ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी ग्रैप 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। 

प्रदूषित हवा से लगभग दो महीने बाद राहत

बता दें कि लोगों को प्रदूषित हवा से लगभग दो महीने बाद राहत मिली है। बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 178 रहा, जोकि मध्यम श्रेणी में है। यह मंगलवार के मुकाबले 100 सूचकांक की कम है। इससे पहले 10 अक्तूबर को एक्यूआई 164 दर्ज किया गया था। इसके बाद सर्दी के दस्तक देने के साथ ही हवा की स्थिति बिगड़ती गई। 

वायु प्रदूषण बनी बड़ी चुनौती

हर साल ठंड की शुरुआत होते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन जाता है, जिससे निपटने के लिए सरकार हर साल लाखों दावे तो करती है, लेकिन वो फिसड्डी ही साबित होते हैं। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नवंबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी थी।

इस सीजन में दिल्ली की हवा सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के आसपास पहुंच गया था। यह अब तक की सबसे खराब श्रेणी था। प्रदूषण की वजह से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ही दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया गया था।

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, ग्रैप-4 के प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश

#delhi_ncr_pollution_case_supreme_court_hearing_grap_4

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) ग्रैप-4 को सही से लागू नहीं करने को लेकर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि हवा की गुणवत्ता के खतरनाक स्तर के बावजूद, जीआरएपी चरण IV के तहत उल्लिखित उपायों के गंभीर क्रियान्वयन में कमी रही है, जो तब शुरू होता है जब वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर जाती है। इस दौरान कोर्ट ने ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब तक कि उसे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर में गिरावट का रुझान नहीं दिखाई देता, तब तक ग्रैप-4 नहीं हटाया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एक्शन लिया गया है, जिसके बावजूद निर्धारित मानकों से कम नहीं होता प्रदूषण?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सही है कि ग्रैप सिर्फ ऐसी व्यवस्था है जो हालात खराब होने पर लागू की जाती है। कोई नीति नहीं है। कोई स्थायी समाधान जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी से कहा कि आपको रिकॉर्ड में रखना होगा कि क्या एफआईआर दर्ज की गई थी और बाकी सब दस्तावेज भी। इस पर एएसजी ने कहा बिल्कुल हम कार्रवाई करवाएंगे।

कोर्ट कमिश्नर मनन वर्मा ने अपनी रिपोर्ट पढ़ी और कहा कि सीएक्यूएम की धारा 14 के तहत अधिकारियों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज ना होने के कारण ग्रेप का कार्यान्वयन बहुत कम हुआ है। कोर्ट कमिश्नर ने वायु प्रदूषण के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अध्ययन रिपोर्ट भी साझा किया। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि ग्रेप लागू करना एक आपातकालीन उपाय है। समस्या को रोकने के लिए कोई नीति नहीं है।

मामले में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह जीआरएपी प्रतिबंधों का पालन न करने के आरोपों की जांच करेगी। सिर्फ दो या तीन घटनाओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 1.5 करोड़ की आबादी वाला पूरा शहर नियमों का पालन नहीं कर रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के प्रतिबंधों में ढील देने से पहले प्रदूषण में कमी आनी चाहिए। कोर्ट ने एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होकर यह बताने को कहा कि निर्माण श्रमिकों को मुआवजा दिया गया है या नहीं? अब दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिव पांच दिसंबर को कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होंगे और जवाब प्रस्तुत करेंगे।

వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డికి సుప్రీం కోర్టు నోటీసులు

వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసును సీబీఐ విచారిస్తోంది. దాదాపు హత్య జరిగి ఐదేళ్లు గడిచినా ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టింది ఎవరనే దానిపై అధికారికంగా స్పష్టత రాలేదు. ఈ హత్య చేసిందేవరో కోర్టు తుది తీర్పు తర్వాతనే తేలనుంది. సీబీఐ సుదీర్ఘకాలంగా కేసును విచారిస్తోంది. కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి తండ్రి భాస్కర్ రెడ్డి అరెస్ట్ తర్వాత ఈ కేసు విచారణలో స్పీడ్ తగ్గింది.

వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి (YS Bhaskar Reddy)కి సుప్రీం కోర్టు (Supreme Court ) నోటీసులు (Notices) జారీ చేసింది. వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు (YS Vivekananda Reddy murder case)లో నిందితుడు భాస్కర్ రెడ్డికి తెలంగాణ హైకోర్టు (Telangana High Court) బెయిల్ (Bail) మంజూరు చేసింది. ఈ క్రమంలో భాస్కర్ రెడ్డికి హైకోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దు చేయాలని కోరుతూ సీబీఐ (CBI) సుప్రీంలో పిటీషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై శుక్రవారం సిజెఐ సంజీవ్ ఖన్నా (CJI Sanjeev Khanna) నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ముందు విచారణ జరిగింది. అనంతరం భాస్కర్ రెడ్డికి నోటీసులు జారీచేస్తూ... తదుపరి విచారణ మార్చికి వాయిదా వేసింది.

వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసును సీబీఐ విచారిస్తోంది. దాదాపు హత్య జరిగి ఐదేళ్లు గడిచినా ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టింది ఎవరనే దానిపై అధికారికంగా స్పష్టత రాలేదు. ఈ హత్య చేసిందేవరో కోర్టు తుది తీర్పు తర్వాతనే తేలనుంది. సీబీఐ సుదీర్ఘకాలంగా కేసును విచారిస్తోంది. కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి తండ్రి భాస్కర్ రెడ్డి అరెస్ట్ తర్వాత ఈ కేసు విచారణలో స్పీడ్ తగ్గింది. వాస్తవానికి వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిని సీబీఐ అధికారులు అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించినా.. కుదరలేదు. చివరికి తెలంగాణ హైకోర్టులో ఆయన ముందస్తు బెయిల్ పొందడంతో అవినాష్ అరెస్ట్ విషయం వెనక్కి వెళ్లిపోయింది. ఇంత జరుగుతున్నా.. వివేకానంద రెడ్డి హత్య ఎందుకు జరిగింది.. ఈ హత్యలో ఎవరు పాత్రదారులు.. ఎవరు సూత్రదారులు అనేది రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలిసిన బహిరంగ రహస్యమే. చట్టప్రకారం దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ పూర్తి చేసి సాక్ష్యాధారాలను కోర్టులో సమర్పించిన తర్వాత.. న్యాయస్థానం తీర్పు తర్వాత ఈ హత్యలో దోషులు ఎవరో అధికారికంగా తేలుతుంది.

సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు సీబీఐ విచారణ మందగించింది. ఓవైపు ఎన్నికల సమయం కావడంతో కొంత గ్యాప్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. గత ఐదేళ్లుగా సీబీఐ ఈ కేసులో అసలు నిందితులను అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా.. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏదో విధంగా వారి విధులకు ఆటంకం కలిగిస్తూనే ఉందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నిందితులను కాపాడేందుకు జగన్ తీవ్రంగా ప్రయత్నించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దర్యాప్తు సక్రమంగా జరగకుండా మాజీ సీఎం జగన్ కుట్రలు చేసినట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఏకంగా సీబీఐ అధికారులపై కేసులు నమోదు చేసిన సందర్భాలు చూశాము. దర్యాప్తు సంస్థల అధికారుల నైతికతను, ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం గత వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వైసీపీ అధికారంలో లేదు. జగన్ ప్రజల మద్దతును కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో సీబీఐ వివేకా కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

2019లో వైసీపీ అధికారంలోకి రావడంతో రాష్ట్రప్రభుత్వ దర్యాప్తు సంస్థలపై విశ్వాసం లేదని.. నిందితులను ప్రభుత్వం కాపాడే అవకాశం ఉందన్న అనుమానంతో వివేకా కుమార్తె సునీత కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో ఈ కేసు దర్యాప్తును న్యాయస్థానం సీబీఐకి అప్పగించింది. సీబీఐ దర్యాప్తుతో అసలు విషయాలు బయటకు వస్తాయని అంతా భావించారు. అనుకున్నట్లుగానే కడప ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి పాత్ర ఈ హత్యలో ఉన్నట్లు సీబీఐ ప్రాథమికంగా ఆధారాలు సేకరించిందనే ప్రచారం జరిగింది. గూగుల్ టేకవుట్, టైమ్ లైన్ ఆధారంగా అవినాష్‌ రెడ్డికి ఈ హత్యతో ప్రమేయం ఉన్నట్లు సీబీఐ నిర్థారణకు వచ్చిందన్న ప్రచారం జరిగింది. కానీ అవినాష్ రెడ్డిని ఇప్పటిరవకు ఈ కేసులో అరెస్ట్ కాలేదు. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అవినాష్ రెడ్డిని కాపాడుతూ వస్తున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది.

అవినాష్ రెడ్డిని కస్టడీలోకి తీసుకుని సీబీఐ అధికారులు విచారిస్తే అసలు విషయాలు బయటకు వస్తాయని.. అదే జరిగితే మాజీ సీఎం జగన్‌తో పాటు ఆమె భార్య భారతి ఇరుక్కునే అవకాశం ఉండటంతోనే అవినాష్ రెడ్డిని జగన్ కాపాడుతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. ఎంపీ టికెట్ కోసమే ఈ హత్యను చేసినట్లు కేసులోని కొందరు సాక్ష్యులు, నిందితులు ఇప్పటికే చెప్పారు. దీంతో ఈ విషయం బయటకు వస్తే వైసీపీతో పాటు జగన్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉండటంతోనే జగన్ నిందితులకు అండగా నిలుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दिए जरूरी दिशानिर्देश

#supreme_court_not_happy_with_delhi_govt_answer_on_pollution

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई। जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सवाल किया कि दिन के समय भी ट्रकों की आवाजाही क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री प्वाइंट पर लापरवाही को लेकर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से 113 एंट्री प्वाइंट्स पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी में ट्रकों की एंट्री कैसे रोकी जा रही है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी मालवाहक वाहनों को रोका जा रहा है। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वीडियो में ट्रक वाले कह रहे हैं कि पुलिस को 200 रुपये देकर एंट्री कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि पिछले आदेश का अनुपालन दिखाया जाए, जिसमें हमने कहा था कि आप टीमें बनाएं और सुनिश्चित करें कि इन चीजों की निगरानी हो और उन पर नियंत्रण रखा जाए। आपका हलफनामा बहुत अस्पष्ट है। यह भी नहीं बताया कि कितने चेकपोस्ट बनाए हैं। ⁠अगर वहां तैनात अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की छूट के बारे में पता नहीं है तो आप जो प्रतिबंध बता रहे हैं वह पूरी तरह से मनमाना है। सभी कर्मचारियों को स्पष्ट बताया जाए कि क्या सामान लेकर जा रहे ट्रकों की एंट्री हो सकती है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में भयानक रूप ले रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कुछ दिशानिर्दश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वे दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर तुरंत चेकपॉइंट स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश बिंदुओं पर तैनात कर्मियों को आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत स्वीकार्य वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113 प्रवेश बिंदुओं में से 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी रखी जाती है ताकि ग्रैप चरण IV के खंड A और B का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 100 प्रवेश बिंदु मानव रहित हैं और ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के दूसरे राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताने को कहा था कि उन्होंने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्य के 12वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने पर भी विचार करें।

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को बंद करने के आदेश

#supremecourtordersncrtoenforcegrapstage4airpollution_control

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गहराती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट रूम के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर 990 से ऊपर है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर एक्यूआई 400 से नीचे चला जाता है, तब भी जीआरएपी का चौथा चरण उसके अगले आदेश तक लागू रहेगा और उसने सभी एनसीआर राज्यों को जीआरएपी का चौथा चरण लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैप चरण 3 और 4 के सभी खंडों के अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए कि स्थिति सामान्य हो जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष गुरुवार तक आदेश के पालन को लेकर हलफनामा दाखिल करें। शुक्रवार को सुनवाई होगी।

ग्रैप 4 की निगरानी के लिए टीम गठित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर सरकारों को ग्रैप चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रैप 4 के तहत जरूरी कामों की निगरानी के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि वे ग्रैप 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले उन्हें उसके समक्ष रखें। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर सरकारों को इस कदम के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए

कोर्ट ने एनसीआर राज्यों को आदेश दिया कि 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए और सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है कि वे प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करें।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पर भी सवाल

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि एक्यूआई 400 पार करने के बावजूद ग्रैप स्टेज 3 और स्टेज 4 को लागू करने में देरी हुई। कोर्ट ने कहा कि 12 नवंबर को एक्यूआई 400 से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन ग्रैप स्टेज 3, 14 नवंबर को लागू किया गया और स्टेज 4 आज सुबह ही प्रभावी हो पाया।

बता दें कि रविवार को ही दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर 460 एक्यूआई की सीमा को पार कर गया था। हालात को देखते हुए उसी समय केंद्र सरकार की समिति ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 लागू करने के आदेश जारी कर दिए थे. यह आदेश आज सोमवार की सुबह आठ बजे से लागू किए गए हैं। इस आदेश के तहत दिल्ली एनसीआर में पहली से 6 वीं तक के स्कूलों को तत्काल बंद करने और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करने के आदेश दिए गए थे। साथ ही कई तरह की अन्य पाबंदियां भी लागू की गई थी।

पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति से गुजारिश, जानें पूरा मामला

#balwant_singh_rajoana_mercy_petition_supreme_court_directs_to_president

सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को सोमवार को यह निर्देश दिया। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया।

पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में राजोआना को फांसी की सजा दी गई है और उसने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की थी। राओआना ने दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सजा कम करने और रिहाई की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि अगर दया याचिका पर तय समय में विचार नहीं किया गया तो वह याचिकाकर्ता को राहत देने की गुहार पर विचार करेगा।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस पर जस्टिस गवई ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि स्पेशल बेंच सिर्फ इसी मामले की सुनवाई के लिए बैठी थी क्योंकि केंद्र ने कहा था कि वह जवाब दाखिल करेगा। बेंच में शामिल जस्टिस विश्वनाथ ने मौखिक तौर पर टिप्पणी में कहा कि केंद्र मामले को बेहद ढीले-ढाले तरीके से देख रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता मौत की सजा पर है, हम भारत के राष्ट्रपति के सचिव को निर्देश देते हैं कि वह इस मामले को आज से दो सप्ताह के भीतर इस पर विचार करने के अनुरोध के साथ राष्ट्रपति भवन के समक्ष रखें। पीठ ने कहा कि पिछली तारीख पर मामले को स्थगित कर दिया गया था ताकि संघ राष्ट्रपति के कार्यालय से निर्देश ले सके कि दया याचिका पर कब तक निर्णय लिया जाएगा। यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता मृत्युदंड की सजा काट रहा है, हम सचिव को निर्देश देते हैं कि वे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखें और उनसे आज से दो सप्ताह के भीतर इस पर विचार करने का अनुरोध करें।

राजोआना की ओर से दायर की याचिका में फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की गई है। राजोआना का कहना है कि वो 29 साल से जेल में हैं, दया याचिका 12 साल से लंबित है। पिछली सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राजोआना की दया याचिका लंबित है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे।

राजोआना को 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट मामले में दोषी पाया गया था। इस घटना में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह तथा 16 अन्य लोग मारे गए थे। एक विशेष अदालत ने राजोआना को जुलाई, 2007 में मौत की सजा सुनाई थी। राजोआना ने अपनी याचिका में कहा है कि मार्च 2012 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसकी ओर से क्षमादान का अनुरोध करते हुए संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक दया याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष तीन मई को राजोआना को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से इनकार कर दिया।

कौन हैं मोजतबा खामेनेई? जो बन सकते हैं ईरान के अगले सुप्रीम लीडर

#whoismojtabakhameneilikelytobeiransnextsupremeleader

दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देशों में से एक ईरान में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पहले तो ये देश इजरायल के साथ युद्ध में व्यस्त है। इजराइल से जंग के बीच ईरान की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मल रहे हैं। अचानक से सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई द्वारा अपने बेटे मोजतबा को उत्तराधिकारी बनाए जाने की खबर ने सब को चौंका दिया है।

ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया है।बताया जा रहा है कि यह फैसला 26 सितंबर को हुई एक सीक्रेट बैठक में लिया गया। दरअसल, वर्तमान में अयातुल्लाह अली खामेनेई की उम्र 85 वर्ष है। वह लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहहे हैं। ऐसे में वह ईरान के सर्वोच्च नेता का पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं, ताकि मोजतबा उनके जीवनकाल में ही देश का नेतृत्व संभाल सकें।

सर्वसम्मति से नेता चुने गए मोजतबा

इजराइली मीडिया आउटलेट वाईनेट न्यूज ने ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई को एक गुप्त बैठक के दौरान कथित तौर पर उनके पिता के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 26 सितंबर को सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अनुरोध पर ईरान के विशेषज्ञों की सभा के 60 सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी, जिन्होंने उन्हें अपने उत्तराधिकार के संबंध में तत्काल और गोपनीय निर्णय लेने का निर्देश दिया था। सर्वसम्मति से, सभा ने खामेनेई के बेटे मोजतबा को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना।

सार्वजनिक विरोध से बचने के लिए गुप्त बैठक

ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक विरोध से बचने के लिए इस फैसले को गुप्त रखा गया था। इसमें कहा गया है, व्यापक सार्वजनिक विरोध के डर से विधानसभा ने निर्णय पर अधिकतम गोपनीयता बनाए रखने का संकल्प लिया और सदस्यों को किसी भी लीक के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई थी।

परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी

ऐसा माना जा रहा है कि अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ संभावित सार्वजनिक प्रतिक्रिया के डर ने इन चरम उपायों को लागू किया गया। बैठक के बारे में कोई भी जानकारी लीक होने पर विधानसभा सदस्यों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी।

एक महीने तक छिपाकर रखा गया फैसला

देश में अशांति को रोकने के लिए असेंबली के विचार-विमर्श का विवरण एक महीने से अधिक समय तक छिपाया गया था। मोजतबा के चयन ने उनके सरकारी अनुभव और आधिकारिक भूमिकाओं की कमी के कारण चिंताएं पैदा की हैं। हालांकि, पिछले दो वर्षों में, उन्हें शासन के आंतरिक कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लगातार तैनात किया गया है, जो सत्ता के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए अली खामेनेई द्वारा एक सुनियोजित प्रयास का संकेत देता है।

कौन है मोजतबा खामेनेई?

मोजतबा खामेनेई अयातुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। उनका जन्म 8 सितंबर, 1969, मशहद ईरान में हुआ था। उन्होंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की और 1999 में मौलवी बनने की पढ़ाई की। मोजतबा की पहचान एक धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति के रूप में है। वह सर्वोच्च नेता के कार्यालय में एक कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं। 2005 और 2009 में ईरान के चुनावों में मोजतबा महमूद अहमदीनेजाद के समर्थक थे और कथित तौर पर 2009 में अहमदीनेजाद की जीत में भी उनका हाथ था। अहमदीनेजाद की जीत के बाद जून 2009 में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें मोजतबा ने कथित तौर पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने वालों का नेतृत्व किया। हालांकि, बाद में अहमदीनेजाद के साथ उनके संबंध खराब हो गए जब उन्होंने मोजतबा खामेनेई पर सरकारी खजाने से धन के गबन का आरोप लगाया।

अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें", शरद पवार की तस्वीरों के इस्तेमाल पर अजित पवार खेमे को सुप्रीम कोर्ट की सलाह

#supreme_court_reprimands_ncp_ajit_pawar_using_sharad_pawar_videos

सुप्रीम कोर्ट में राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अजित पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट अजित पवार गुट को “विधानसभा चुनाव में एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में लड़ने” का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पार्टी का विभाजन होने के बाद अब वह संस्‍थापक शरद पवार की फोटो या वीडियो का महाराष्‍ट्र में हो रहे चुनावों में प्रचार के लिए इस्‍तेमाल नहीं करें।कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयन की बेंच ने केस पर सुनवाई की। एनसीपी शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि एनसीपी अजित पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की हैं। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अजित गुट चुनाव प्रचार में शरद पवार के पुराने वीडियो का इस्‍तेमाल कर रहा है। इससे लोगों में ये भ्रम उत्‍पन्‍न हो गया है कि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी नहीं है।

इस दलील का विरोध करते हुए अजित गुट की ओर से पेश वकील बलबीर सिंह ने कहा कि ये वीडियो मौजूदा चुनाव प्रचार अभियान का हिस्‍सा नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये वीडियो पुराना है या नहीं...लेकिन आपका शरद पवार के साथ वैचारिक मतभेद है और आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।

कोर्ट ने अजित पवार के ऑफिस को निर्देश दिया कि वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक सर्कुलर जारी करें कि वो शरद पवार का फोटो या वीडियो प्रचार के लिए यूज नहीं करे। कोर्ट ने कहा कि आप पृथक और भिन्‍न राजनीतिक दल होने के नाते अपनी अलग पहचान बनाएं।

बता दें कि एनसीपी पार्टी में फूट के बाद अजित पवार और शरद पवार अलग-अलग पार्टी बन गई। इसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट ने पार्टी और सिंबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही शरद पवार गुट ने यह भी आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का अजित पवार गुट द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई हुई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार ग्रुप को 36 घंटे के अंदर अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जिसे फॉलो कर तोड़ा जा सकता है मकान
#supreme_court_guideline_on_bulldozer_action

* सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्‍शन पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी का भी आशियाना तोड़ना अवैध है। अदालत ने कहा है कि अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते। आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्‍शन को लेकर लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की है, जिनका मकसद सरकारों को इस तरह की कार्रवाई से रोकना है। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है, जिसकी सच्चाई का निर्धारण सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त करता है तो यह सही नहीं होगा। यदि कार्यपालिका संपत्ति को ध्वस्त करता है तो यह कानून के नियमों का उल्लंघन है। किसी को भी बिना ट्रायल के दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। ऐसे सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। *बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए ये निर्देश* • यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है, तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। • बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद तस्वीर नहीं है। • सड़क, नदी तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश। • बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं। • मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। • नोटिस से 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद है। • तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। • कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। • नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध होगा। • प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा/ इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है और यह पता लगाना है कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र जवाब क्यों है। • आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। • आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है, तो विध्वंस के चरण होंगे। • विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। • सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। • इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। • सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए। *यूपी की योगी सरकार में शुरू हुआ बुलडोजर एक्‍शन?* उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने सबसे पहले बुलडोजर एक्‍शन का चलन शुरू किया था, जिसे धीरे धीरे अन्‍य बीजेपी शासित राज्‍यों में भी अपनाया गया. इसके तहत अगर कोई व्‍यक्ति हिंसक घटना या दंगों में शामिल पाया गया जाता है तो उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की होती है. आमतौर पर हर किसी के घर पर थोड़ा बहुत अवैध निर्माण तो होता ही है. बस इसी को तोड़ने में पूरा सरकारी तंत्र लग जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर माना क‍ि किसी आरोपी के घर को तोड़ना एक गलत प्रथा है. हालां‍कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भविष्‍य में बुलडोजर एक्‍शन बंद हो जाएगा, ऐसा होना मुश्किल नजर आता है
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा-घर सपना, कभी ना टूटे...

#bulldozeractionsupremecourtverdict

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाया है। अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर ‘बुलडोजर’ एक्शन काफी पॉपुलर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बाद देश की कई राज्यों ने क्रिमिनल्स के खिलाफ नकेल कसने के लिए ‘बुलडोजर’ एक्शन को अपनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता।. जस्टिस बी.आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया।

सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए

कोर्ट ने कहा है कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने और वैधानिक अधिकारों को साकार करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश जारी किए जा सकते हैं। फैसला पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है।सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो सकता है

जस्टिस बीआर गवई बुलडोजर एक्शन पर फैसला पढ़ते हुए कहा कि, घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका को दंड के रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए? हमें विधि के शासन के सिद्धांत पर विचार करने की आवश्यकता है जो भारतीय संविधान का आधार है।सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो सकता है।

अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा दें

बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती है। हमारे पास आए मामलों में यह स्पष्ट है कि प्राधिकारों ने कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन किया। गाइडलाइन्स पर हमने विचार किया है। अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा दें। मनमानी करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की सख्त जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था अंतरिम आदेश

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि जब तक कोर्ट से अगला आदेश न मिले, तब तक वे किसी भी तरह के विध्वंस अभियान को रोंके। हालांकि, यह आदेश अवैध निर्माणों खासतौर पर सड़क और फुटपाथ पर बने धार्मिक ढांचों पर लागू नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी धार्मिक संरचना को सड़कों के बीच में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह सार्वजनिक मार्गों में रुकावट डालता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या उसे दोषी ठहराए जाने के आधार पर उसके घरों और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा था, हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं, जो भी हम तय करते हैं, वह सभी नागरिकों के लिए करते हैं। किसी एक धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी समुदाय के सदस्य के अवैध निर्माण को हटाया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या विश्वास का हो।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 से लगी पाबंदी हटी, कम होते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला

#supreme_court_ordered_to_remove_grape_4_imposed_in_delhi_ncr_stwas 

देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास की हवा में सुधार देखा जा रहा है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में लागू किए गए ग्रैप 4 प्रतिबंधों में छूट की अनुमति दी है।दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर गुरुवार को चल रही सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-4 को हटाने का आदेश दिया।

ग्रैप-2 के स्तर से नीचे नहीं जाने की सलाह

रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के सवाल पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने ब्रीफ नोट दिया, जिसमें एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) का ब्यौरा था। इसके मुताबिक एयर क्वॉलिटी लेवल में सुधार है और यह कम हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने कहा, ग्रैप-4 को हटाने का आदेश देते हैं और आगे ग्रैप तय करने का जिम्मा कमीशन फोर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) पर छोड़ते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि सही यही होगा कि ग्रैप-2 के स्तर से नीचे आयोग नहीं जाए। 

कब लागू किया जाता है ग्रैप-4?

ग्रैप-4 तब लगाया जाता है, जब एक्यूआई 450 से अधिक हो जाता है। इसमें सभी निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं। स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना तक सख्त वाहन प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं।

18 नवंबर को शीर्ष अदालत ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी ग्रैप 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। 

प्रदूषित हवा से लगभग दो महीने बाद राहत

बता दें कि लोगों को प्रदूषित हवा से लगभग दो महीने बाद राहत मिली है। बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 178 रहा, जोकि मध्यम श्रेणी में है। यह मंगलवार के मुकाबले 100 सूचकांक की कम है। इससे पहले 10 अक्तूबर को एक्यूआई 164 दर्ज किया गया था। इसके बाद सर्दी के दस्तक देने के साथ ही हवा की स्थिति बिगड़ती गई। 

वायु प्रदूषण बनी बड़ी चुनौती

हर साल ठंड की शुरुआत होते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन जाता है, जिससे निपटने के लिए सरकार हर साल लाखों दावे तो करती है, लेकिन वो फिसड्डी ही साबित होते हैं। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नवंबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी थी।

इस सीजन में दिल्ली की हवा सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के आसपास पहुंच गया था। यह अब तक की सबसे खराब श्रेणी था। प्रदूषण की वजह से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ही दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया गया था।