उत्तर प्रदेश रेरा की नई पहल: एजेंट्स के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश रेरा (भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण) ने भू-सम्पदा क्षेत्र में पारदर्शिता, सुनियोजन और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेरा एजेंट्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया है। इसी क्रम में आज चार दिवसीय रेरा एजेंट्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष उप्र रेरा संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा किया गया।
अध्यक्ष भूसरेड्डी ने कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एजेंट की योग्यता की जांच नहीं होती थी, लेकिन अब रेरा के नए नियमों के तहत किसी भी एजेंट को प्रमाणिक बनने के लिए चार दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा। यह प्रशिक्षण फिलहाल लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में दो केंद्रों पर संचालित हो रहा है। अभी तक 9 बैचों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, और यह 10वां बैच शुरू किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में रेरा अधिनियम, एजेंट्स के अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियों की विस्तार से जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसके पश्चात उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी रेरा पोर्टल पर जाकर अपना एजेंसी पंजीकरण कर सकते हैं। प्रारंभिक पंजीकरण 5 वर्षों के लिए मान्य होगा, जिसके बाद कार्यप्रदर्शन के आधार पर नवीनीकरण किया जाएगा।
भूसरेड्डी ने यह भी कहा कि यह पहल होम बायर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब उन्हें एजेंट्स की पूरी जानकारी सुलभ होगी और शिकायतों की संख्या में भी कमी आएगी।इस अवसर पर सचिव उप्र रेरा महेन्द्र वर्मा, प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद, वित्त परामर्शदाता सुधांशु त्रिपाठी, संयुक्त सचिव उमाशंकर सिंह, सहायक निदेशक (सिस्टम) अम्बरीस, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
May 01 2025, 11:35