धनबाद के विभिन्न इलाकों में बने तीन भवनों को नगर निगम ने किया अबैध घोषित,इसे दिया ध्वस्त करने का आदेश
धनबाद के विभिन्न इलाकों में बने तीन भवनों को अवैध करार दिया गया है। इनमें नवाडीह में बिनोद बिहारी चौक के पास स्थिति प्रमोद कुमार सिंह का भवन, आठ लेन सड़क स्थित गेल गैस स्टेशन के विपरीत स्थित अभय यादव की बिल्डिंग और रांगाटांड शंकर माल के बगल में स्थित संतोष कुमार का भवन शामिल हैं। इन तीनों भवनों को ध्वस्त करने का आदेश धनबाद नगर निगम की ओर से दिया गया है।
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तीनों मकान मालिकों ने नहीं जमा करवाए कागजात
धनबाद नगर निगम की ओर से जरी सूचना के अनुसार झारखंड भवन विनयमन के तहत उपरोक्त तीनों भवनों की जांच की गई थी। जिस भूमि पर यह सभी बिल्डिंग बनाए गए हैं उस जमीन से संबंधित कागजात और निर्माण संबंधी सक्षम विभाग की अनुमति से संबंधित कागजातों की मांग उपरोक्त तीनों से की गई, इसके बावजूद भी तीनों मालिकों ने जरुरत दस्तावेज धनबाद नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराया।
इसके बाद निगम ने उपरोक्त तीनों संरचनाओं को अनाधिकृत करार दिया। मामले को लेकर मुख्य सचिव को भी जानकारी दी गई। वहां से बताया गया कि 17 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी ऐसे मामलों को लेकर अपना स्पष्ट निर्देश जारी कर चुकी है।
ऐसे में निगम ने तीनों व्यक्तियों को 15 दिनों के अंदर खुद के स्तर से उपरोक्त निर्माण को ध्वस्त करते हुए नगर निगम को सूचना देने का आदेश दिया है।
इसके अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र देकर तीनों भवनों को तत्काल सील करने का भी आग्रह किया गया है।
Feb 09 2025, 11:49