BPSC से नियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, यह काम करने के बाद ही मिलेगा जनवरी माह का वेतन
डेस्क : बीपीएससी से नियुक्त हुए सभी शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। सभी शिक्षको अपने संपत्ति का ब्योरा देना होगा। दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षा विभाग ने सभी पदाधिकारियों, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कर्मचारियों के लिए अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है।
डीपीओ (स्थापना) की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनवरी महीने का वेतन केवल संपत्ति का ब्योरा जमा करने के बाद ही दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से पहले और दूसरे चरण में चयनित विद्यालय शिक्षकों को भी अपनी संपत्ति का विवरण जमा करना होगा।
डीपीओ ने यह निर्देश जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा, पीएम पोषण योजना, विद्यालय अवर निरीक्षक और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर दिया है।
इसके अलावा, यह आदेश राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय, प्राथमिक, बुनियादी, मध्य विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर भी लागू होगा। सभी संबंधित संस्थानों को कर्मचारियों की सूची और उनकी चल-अचल संपत्ति का विवरण पेन ड्राइव के माध्यम से जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
Jan 17 2025, 16:06