*‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत दुराचार के आरोपी को हुई 10 साल कठोर कारावास की सजा, अर्थदण्ड भी लगा*
गोण्डा- पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दुराचार करने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 22,500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना कटराबाजार क्षेत्र में 20 अगस्त 2017 को महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना उ0नि0 दिलीप कुमार उपाध्याय द्वारा करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए दिनाकं 08.10.2017 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला व थाना कटरा बाजार के पैरोकार हे0का0 सुनील शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नम्रता चौधरी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय ASJ/FTC-I सूर्य प्रकाश सिंह महोदय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 22,500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
Aug 04 2024, 15:03