पूर्ति निरीक्षक ने विक्रेता के विरुद्ध दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट
कमलेश मेहरोत्रा
लहरपुर (सीतापुर)। उचित दर विक्रेता का अनुबंध निरस्त होने के बाद अवशेष खाद्यान्न हस्तांतरित न करने पर पूर्ति निरीक्षक ने विक्रेता के विरुद्ध दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सेखानापुर निवासी स्वामी दयाल पुत्र गोपाली उचित दर विक्रेता का अनुबंध अनियमितता पाए जाने पर विगत 20 मई को निरस्त कर दिया गया था।
जिस पर उन्हें अवशेष खाद्यान्न 178 कुंतल 78 किलो चावल 30 कुंतल 95 किलो गेहूं उचित दर विक्रेता चतुर्भुज शुक्ला कुसेपा को हस्तानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे परंतु उन्होंने मात्र 51 कुंतल 80 किलो चावल ही चतुर्भुज शुक्ला को उपलब्ध कराया।
उसके उपरांत अवशेष खाद्यान्न को उन्हें चतुर्भुज शुक्ला को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए जिसमें स्वामी दयाल ने दोबारा मात्र 32 कुंतल चावल ही शुक्ला को स्थानांतरित किया, शेष 94 कुंतल 98 किलो चावल एवं 30 कुंतल 95 किलो गेहूं हस्तांतरित न करने पर पूर्ति निरीक्षक रूपेश जैन ने जिला अधिकारी के आदेश पर कोतवाली लहरपुर में उचित दर विक्रेता स्वामी दयाल निवासी ग्राम सेखनापुर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज कराया।
कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
Nov 26 2023, 16:31