*गैर इरादतन हत्या में तीन आरोपियों को 10 साल का सश्रम कारावास, 26 हजार का अर्थदंड*
भदोही- अपर सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सुरियावां के भीखमापुर में एक दशक पूर्व हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक वादी अमरजीत निवासी भीखमापुर थाना सुरियावां ने बताया कि 23 जून 2010 को उसकी जमीन पर कुछ लोग मड़हा आदि रख रहे थे। हम लोगों ने मड़हा रखने के लिए मना किया तो उसके घर आकर उसे, पिता राजनाथ, चाचा राजपति, भाई जिलाजीत, मां अमृता देवी, चाची राजकुमारी को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया। उपचार के दौरान 24 जून को उसके भाई जिलाजीत की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मुन्नीलाल यादव, राजेंद्र यादव, राकेश कुमार यादव, नागेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
विचेचना के दौरान आरोपी मुन्नीलाल की साल 2016 में मौत हो गई। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र भेजा। जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों के तर्क व बहस सुनने के बाद न्यायाधीश असद अहमद हाशमी ने राजेंद्र यादव, राकेश कुमार यादव और नागेंद्र यादव को मामले में दोषी माना और 10-10 साल सश्रम कारावास संग 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता अनिल शुक्ल व विनय बिंद ने पैरवी की।
Aug 12 2023, 15:31