सरायकेला: कम्पनी निर्माण हेतु गैर कानूनी तरीके के भूमि अधिग्रहण के विरोध में ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौपा ज्ञापन
सरायकेला: -खरसावां को कम्पनी निर्माण हेतु गैर कानूनी तरीके के भूमि अधिग्रहण के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा गया पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरायकेला-खरसावां जिला क्षेत्र पूर्ण रूपेण पांचवीं अनुसूची क्षेत्र है जहां मौजा- गौरडीह एवं आदारडीह अवस्थित है यहां संविधान पांचवीं अनुसूची 244(1) लागू है ।
संविधान का पांचवीं अनुसूची में आदिवासियों का शासन, प्रशासन व नियंत्रण हेतु विशेष प्रावधान है ।
पांचवी अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा सर्व मान्य है जो यह सुप्रीम कोर्ट वेदांता जजमेंट- 2013 ने स्पष्ट किया है ।
इसलिए ग्राम सभा के सहमति बिना कम्पनी निर्माण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को ग्राम सभा असंवैधानिक मानती है ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट- 1997 अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार, पूंजीपति, कार्पोरेट एक व्यक्ति है और व आदिवासी नहीं है ।
इसलिए पांचवीं अनुसूची क्षेत्र सरकार या कम्पनी, पूंजीपतियों के नाम भूमि को माननीय उच्चतम न्यायालय अनुसार प्रतिबंध है ।
इन सारे दस्तावेज के आधार पर पारंपरिक ग्राम सभा का कहना है पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में संविधान व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवमानना कर मेसर्स STEEL COMPANY LTD जो गैर आदिवासी कम्पनी है के नाम भूमि अधिग्रहण बिल्कुल ही अवैध एवं असंवैधानिक है।
Jun 14 2023, 11:13