ED को बड़ी राहत: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर लगाई रोक, एयरपोर्ट थाने में दर्ज FIR पर अगली सुनवाई तक स्टे।
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार और निजी प्रतिवादी संतोष कुमार से जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट के कड़े निर्देश:
जांच पर रोक: एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर रांची पुलिस अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
सुरक्षा का नया घेरा: कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ईडी के रांची कार्यालय की सुरक्षा अब CISF या CRPF संभालेगी। साथ ही रांची एसएसपी को सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा दिया गया है।
पक्षकार: अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव और शिकायतकर्ता संतोष कुमार को इस मामले में प्रतिवादी (पार्टी) बनाया है।
जवाब दाखिल करने का समय: राज्य सरकार को 7 दिन और संतोष कुमार को 10 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
विवाद पेयजल विभाग में कथित गड़बड़ी की जांच से शुरू हुआ। मामले का आरोपी संतोष कुमार बिना किसी समन के स्वयं ईडी कार्यालय पहुंचा और बाद में ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी।
ईडी का तर्क: गुरुवार को जब रांची पुलिस जांच के लिए ईडी दफ्तर पहुंची, तो एजेंसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी का तर्क है कि यह प्राथमिकी उनकी स्वायत्त जांच को बाधित करने और अधिकारियों को डराने की एक साजिश है। ईडी ने इस पूरे प्रकरण की जांच CBI से कराने की मांग की है, जिस पर अदालत ने विचार करने के संकेत दिए हैं।
8 min ago
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