कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक को पुलिस मुठभेड़ में दोषमुक्त करार
फर्रुखाबाद । तीन दशक पुराने पुलिस मुठभेड़ के मामले में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह को दोषमुक्त करार दिया है ।विशेष अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व सपा विधायक को दोषमुक्त किया ।तत्कालीन शहर कोतवाली के दरोगा एके सिंह ने पूर्व सपा विधायक पर वर्ष 1991 में पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था ।
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दर्ज कराए मुकदमे के अनुसार दरोगा एके सिंह 7 सितंबर 1991 की रात आरोपियों की तलाश में गस्त कर रहे थे lदर्ज मुकदमे में रात 1:30 बजे नाला मछरट्टा पर विजय सिंह पर अपने घर के बाहर पुलिस को देख फायर करने की बात कही गई थी । विवेचक ने मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था ।
तीन दशक से मुकदमे में सुनवाई चल रही थी, सुनवाई के दौरान जीडी रवानगी पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई ,जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि घटना के समय पुलिस की रवानगी घटनास्थल की तरफ हुई थी अथवा नहीं साथ ही जो साक्ष्य पेश किए गए वह भी घटना को साबित करने में नाकाम हुए lमंगलवार को न्यायालय ने पूर्व सपा विधायक विजय सिंह को पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में बरी कर दिया ।
Mar 01 2023, 16:25