दिव्यांगजनों से विवाह पर मिलेगा प्रोत्साहन अनुदान, ऑनलाइन करें आवेदन
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गोण्डा। 13 नवम्बर 2025 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तीकरण और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से “दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” चलाई जा रही है। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने वाले पात्र दम्पत्तियों को शासन द्वारा प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाएगा।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गौरव स्वर्णकार ने बताया कि दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि समाज में दिव्यांगों के प्रति समानता और सम्मान का भाव बढ़ाया जा सके।
योजना के अनुसार यदि युवक दिव्यांग है और उसने सामान्य युवती से विवाह किया है, तो ₹15,000 का अनुदान मिलेगा। दिव्यांग युवती का विवाह सामान्य युवक से होने पर ₹20,000 की राशि देय होगी। वहीं यदि दोनों ही दिव्यांग हैं, तो ₹35,000 का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। दोनों पति-पत्नी भारत के नागरिक हों तथा कम से कम पाँच वर्ष से उत्तर प्रदेश के निवासी या अधिवासी हों। दम्पत्ति में से कोई भी व्यक्ति आपराधिक मामले में दण्डित न हो। विवाह सामाजिक रीति-रिवाज या सक्षम न्यायालय से विधिवत सम्पन्न होना चाहिए। युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है।
गौरव स्वर्णकार ने बताया कि इच्छुक दम्पत्ति http://divyangjan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें और आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन, गोण्डा स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
















8 hours ago
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