झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना में सहयोग राशि ₹2 लाख हुई; मांडर-चान्हो के लिए ₹236 करोड़ की लिफ्ट सिंचाई योजना को
रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 03 नवंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सड़क, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ेगा।
ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
आवास योजना में वृद्धि: बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत सहयोग राशि ₹1.30 लाख/₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2.00 लाख किए जाने को मंजूरी दी गई।
मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना: राँची जिले के मांडर एवं चान्हो प्रखंड के आंशिक भू-भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ₹236 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सड़क परियोजनाओं को मंजूरी: दुमका जिले में दो महत्वपूर्ण सड़कों—बरमसिया पीडब्ल्यूडी पथ से शहरघाटी पथ (8.130 कि.मी.) और करमाटांड से भोगतानडीह पथ (7.775 कि.मी.)—के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु क्रमशः ₹44.93 करोड़ और ₹35.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
चुनाव, खेल और प्रशासन
घाटशिला उपचुनाव फंड: 45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा उपचुनाव के संचालन हेतु ₹7 करोड़ 84 लाख झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने को स्वीकृति दी गई।
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मान: अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे और सुश्री निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखंडों के निबंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।
हेलिकॉप्टर सेवा विस्तार: VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम के लिए 2+5 सीटर ट्विन इंजन Bell-429 Helicopter की वर्तमान सेवा को 6 माह के लिए विस्तारित करने पर सहमति बनी।
विधानसभा सत्र का सत्रावसान: षष्ठम झारखंड विधान सभा के तृतीय (मानसून) सत्र (01.08.2025 से 28.08.2025 तक) के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
नियमावली और अन्य निर्णय
स्वास्थ्य नियमावली: Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
कार्मिक संवर्ग नियमावली: "झारखण्ड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025 के गठन को मंजूरी दी गई।
वेतनमान में संशोधन: माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं (ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक पद पर प्रोन्नति पाए कर्मियों) को G.P. ₹1900/- के स्थान पर G.P. ₹2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।
पेंशन पुनरीक्षण: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक संस्थानों के 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।






Nov 03 2025, 20:24
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