घुसपैठियों की अब खैर नहीःआज लोकसभा में पेश होगा ये बिल
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#amit_shah_represent_new_immigration_bill_2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश करेंगे। इस कानून के लागू होने के बाद भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होगी। इस बिल के कानून बनने के बाद इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े चार पुराने कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। इनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल हैं।
यह बिल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता देते हुए विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निवास को कड़े नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मौजूदगी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनती है या फिर वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में अवैध रूप से नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, अगर किसी विदेशी नागरिक के प्रवेश से भारत के किसी अन्य देश के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, तो उसे देश में आने से रोका जा सकता है। जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त पासपोर्ट या दूसरे ट्रेवल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल या देने वाले पर दो साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे बढ़ाकर सात साल किया जा सकता है।
विधेयक में कम से कम एक लाख का जुर्माना, जो 10 लाख रुपये तक हो सकता है. इसका भी प्रस्ताव किया जा सकता है। वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुकने पर तीन साल की कैद और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
Mar 11 2025, 10:44