नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, मांगा 200 मौतों के दावे का सबूत
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15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने 200 मौतों के दावे का सबूत भी मांगा। दरअसल, आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि मौतों का वास्तविक आंकड़ा रेलवे प्रशासन छिपा रहा है। जनहित याचिका में भगदड़ में करीब 200 लोगों की मौत का आरोप लगाया गया। याचिका में ये भी दावा किया गया कि रेलवे प्रशासन ने सिर्फ 18 मौतों की बात कही, जो गलत है।
महाकुंभ में संगम स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के दौरान नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। जिसमे कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दावा किया था कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भगदड़ के दौरान करीब 200 मौतें हुई थीं।याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही रेलवे स्टेशन और अस्पतालों के सभी सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग की।
15 फरवरी की घटना
दरअसल, 15 फरवरी की रात करीब साढ़े नौ बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ थी साथ ही अन्य यात्री भी थे। दो ट्रेनों के लेट होने के चलते भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। यह पूरी घटना महज 10 मिनट में घटी और प्रशासन की लापरवाही और यात्रियों में दुविधा के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया।
Feb 28 2025, 13:36