*छात्रवृत्ति नियमावली को लेकर जिलाधिकारी ने दिया निर्देश*
अयोध्या- जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि छात्रवृत्ति नियमावली में दी गयी व्यवस्था के आलोक में ही उनके द्वारा माता-पिता/अभिभावक/पति (जो न लागू हो) के आय को दिखान वाले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा आवेदन पत्र में संशोधन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जो लागू हो) के लिए परिवार की आय को दर्शित करने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन उनके द्वारा कर दिया जाय।
संशोधन न किये जाने की दशा में उ0प्र0 अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (संशोधित) नियमावली-2023 (सप्तम संशोधन) में नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित शिक्षण संस्था का होगा। उक्त जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अयोध्या ने दी है।
Jan 04 2025, 19:57