आरटीई मान्यता विवाद के बाद संशोधित निर्देश, अब इच्छुक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल भी कर सकते हैं आवेदन
धनबाद : गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय यदि आरटीई मान्यता की इच्छा रखते हैं, तो वह आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से शुद्धि पत्र गुरुवार को जारी कर दिया गया है.
इसमें कहा गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य संबद्ध वाद में विभिन्न पारित न्यायालय का आदेश है, उसका पालन करना है. गौरतलब है कि पहले जारी पत्र में कहा गया था कि सभी विद्यालयों को आरटीई मान्यता के लिए आवेदन करना है. झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े विद्यालयों के विरोध के बाद संशोधित निर्देश जारी किया गया है.
एसोसिएशन कर रहा विरोध :
झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव इरफान खान ने कहा था कि 2019 में विभाग द्वारा आदेश निकाला गया था. इसके आलोक में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाइकोर्ट में रिटदायर कर रखी है. केस नंबर डब्ल्यूपीसी 5455 है. हाईकोर्ट ने इस नियम के खिलाफ झारखंड में स्टे लगा रखा है. उसके बाद फिर से झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव द्वारा आदेश निकाला गया है. लेकिन जब तक इस नियमावली में संशोधित नहीं किया जायेगा, तब तक कोई विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन नहीं करेंगे. इसके बाद गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों ने पूरे झारखंड के एसोसिएशन की बैठक की गयी. इसके बाद अब जाकर संशोधित निर्देश जारी हुआ है।
Jan 03 2025, 12:49