रंगदारी की मांग को लेकर हत्या की गई हत्या के मामले में एक ही परिवार के छह सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा
झारखंड डेस्क
धनबाद : रंगदारी की मांग को लेकर हत्या के एक मामले में अदालत ने 17 साल बाद एक ही परिवार के छह सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायधीश कुलदीप मान की अदालत ने बुधवार को सभी को दोषी करार दिया. जिसके बाद शनिवार को जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.
सीनियर पीपी का बयान
सदर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर के रहने वाले संजय सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने नामजद आरोपी विजय प्रताप सिंह, रवैत सिंह, संजय सिंह, उज्वल सिंह, राजकुमार सिंह और भुवनेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी राजेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है.
धनबाद कोर्ट के सीनियर पीपी अवधेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जय प्रकाश नगर के रहने वाले राजकुमार सिंह ने आठ लोगों के खिलाफ तीन अप्रैल 2007 को सदर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार राजकुमार सिंह ने एक जमीन जयप्रकाश नगर में खरीदी थी.
अपने भाई संजय सिंह के साथ राजकुमार सिंह जमीन पर गेट लगवाने गए थे. इस दौरान गेट नहीं लगाने की धमकी दी.
दरअसल, 3 फरवरी 2007 को राजकुमार सिंह और उसके भाई संजय सिंह जयप्रकाश नगर में खरीदी गई जमीन पर गेट लगाने के दौरान हथियार से लैस होकर नामजद आरोपी विजय प्रताप सिंह दस लाख रुपए रंगदारी की मांग की. इस दौरान संजय सिंह को जान मारने की नीयत से जख्मी कर दिया था. जहां इलाज के दौरान संजय सिंह की मौत हो गई थी.
एफआईआर के लगभग 2 साल बाद 1 सितंबर 2009 को 12 गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट में आरोप तय हुआ. सुनवाई के दौरान एक आरोपी बिनोद सिंह की मौत हो चुकी है. जबकि राजेंद्र सिंह को कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया गया.
Dec 22 2024, 13:50