नवादा :- मतगणना केन्द्र के बाहर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
पैक्स निर्वाचन 2024 प्रखण्ड नवादा सदर,नारदीगंज एवं रोह प्रखंड हेतु पैक्सों के प्रबंधकारिणी समिति के मतगणना दिनांक 30.11.2024 को किया जाना है।
जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश का संयुक्तादेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, नवादा श्री अखिलेश कुमार द्वारा मतगणना कार्य स्वच्छ निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतगणना केन्द्र के बाहर 200 मीटर की परिधि में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत दिनांक 30.11.2024 को प्रातः 06ः00 बजे से निषेधाज्ञा लागू की गयी है। मतगणना हेतु वज्रगृह के०एल०एस० कॉलेज, नवादा में स्थापित किया गया है। मतगणना कार्य प्रातः 08ः00 बजे से प्रारंभ होगी एवं यह मतगणना की समाप्ति एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक चलेगी। सदर अनुमंडल अन्तर्गत कन्हाई लाल साहु महाविद्यालय नवादा स्थित मतगणना केन्द्र की चारो ओर 200 मीटर की परिधि सहित नवादा नगर परिषद् के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 30.11.2024 के प्रातः 06ः00 बजे से मतगणना की समाप्ति एवं सम्पूर्ण परिणाम की घोषणा के चार घंटे बाद तक शाति एवं विधि-व्यवस्था संधारित करने हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया गया है:- 1. कन्हाई लाल साहु महाविद्यालय नवादा स्थित मतगणना केन्द्र की चारो ओर 200 मीटर की परिधि सहित नवादा नगर परिषद् के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 30.11.2024 को प्रातः 06ः00 बजे से मतगणना की समाप्ति एवं सम्पूर्ण परिणाम की घोषणा के चार घंटे बाद तक 5 (पाँच) से अधिक व्यक्ति जमा होकर सभा, प्रचार-प्रसार, धरणा-प्रर्दशन नहीं करेंगे। 2. मतगणना केन्द्र में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, बरछा, फरसा, चाकु छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्र, विडियो संचार वाहन, मिडिया प्रसार वाहन आदि के साथ प्रवेश नहीं करेंगे एवं किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। 3. मतगणना केन्द्र में किसी अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता माचिस/सिगरेट/लाईटर/घातक हथियार/मोबाईल फोन या संदिग्ध एवं आपत्ति जनक समाग्रियों के साथ प्रवेश करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। 4. मतगणना के दिन एवं परिणाम घोषणा के बाद किसी प्रकार का विजय जुलूस, आतिशबाजी एवं नारेबाजी पूर्णतः निषिद्य किया जाता है। 5. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र एवं मतगणना आदेश के द्वारा अनुमति प्राप्त मोबाईल फोन/वायरलेस सेट इत्यादि का उपयोग इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेगा।
नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट !
Nov 30 2024, 20:10