उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा दो कुख्यात अपराधकर्मी को किया गया जिला बदर। वहीं सात अपराधकर्मी को प्रतिदिन लगानी होगी थाने में हाजिरी।
रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधियों जोकि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं एवं जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं। 1.अपराधकर्मी जागो मांझी, पिता - डुगरु मांझी, बांदा टोला पिपराजारा निवासी, थाना - गोला, जिला- रामगढ़।2.अपराधकर्मी सतीश ठाकुर उर्फ नाटा उर्फ़ चिटटू , पिता - महानंद ठाकुर, ठाकुर टोला जयनगर निवासी, थाना - पतरातू, जिला- रामगढ़। 3. अपराधकर्मी युसूफ अंसारी, पिता- मोहम्मद हबीब अंसारी उचरिंगा निवासी, थाना - पतरातू जिला- रामगढ़। 4. अपराधकर्मी सौरभ कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता, पिता- शंकर मेहता, मेन रोड कुजू बैंक आफ इंडिया के समीप निवासी,थाना- मांडू (कुजू),जिला - रामगढ़। 5. अपराधकर्मी वीरचंद मांझी, पिता- रसिकलाल मांझी, बांदा टोला पिपराजारा निवासी, थाना- गोला, जिला - रामगढ़। 6. अपराधकर्मी शंकर करमाली, पिता- स्वर्गीय सुखदेव करमाली, ट्रांसपोर्ट नगर कुजू निवासी, थाना- मांडू (कुजू), जिला- रामगढ़।7. अपराधकर्मी छुनकु उर्फ रितिक यादव, पिता- कैलाश यादव, ब्लॉक मोड पतरातु निवासी, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़ को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा। इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1.कुख्यात अपराधी ओमप्रकाश पांडे, पिता- नाधो पांडे, जयनगर निवासी, थाना- पतरातू ,जिला- रामगढ़। 2. कुख्यात अपराधकर्मी गुड्डू राजवंशी उर्फ गुड्डू उर्फ किस्टो, पिता- राम स्वरूप राजवंशी, पतरातू रेलवे फाटक के पास निवासी, थाना- पतरातू, जिला - रामगढ़। अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधियों जोकि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं एवं जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं। 1.अपराधकर्मी जागो मांझी, पिता - डुगरु मांझी, बांदा टोला पिपराजारा निवासी, थाना - गोला, जिला- रामगढ़।2.अपराधकर्मी सतीश ठाकुर उर्फ नाटा उर्फ़ चिटटू , पिता - महानंद ठाकुर, ठाकुर टोला जयनगर निवासी, थाना - पतरातू, जिला- रामगढ़। 3. अपराधकर्मी युसूफ अंसारी, पिता- मोहम्मद हबीब अंसारी उचरिंगा निवासी, थाना - पतरातू जिला- रामगढ़। 4. अपराधकर्मी सौरभ कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता, पिता- शंकर मेहता, मेन रोड कुजू बैंक आफ इंडिया के समीप निवासी,थाना- मांडू (कुजू),जिला - रामगढ़। 5. अपराधकर्मी वीरचंद मांझी, पिता- रसिकलाल मांझी, बांदा टोला पिपराजारा निवासी, थाना- गोला, जिला - रामगढ़। 6. अपराधकर्मी शंकर करमाली, पिता- स्वर्गीय सुखदेव करमाली, ट्रांसपोर्ट नगर कुजू निवासी, थाना- मांडू (कुजू), जिला- रामगढ़।7. अपराधकर्मी छुनकु उर्फ रितिक यादव, पिता- कैलाश यादव, ब्लॉक मोड पतरातु निवासी, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़ को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा। इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1.कुख्यात अपराधी ओमप्रकाश पांडे, पिता- नाधो पांडे, जयनगर निवासी, थाना- पतरातू ,जिला- रामगढ़। 2. कुख्यात अपराधकर्मी गुड्डू राजवंशी उर्फ गुड्डू उर्फ किस्टो, पिता- राम स्वरूप राजवंशी, पतरातू रेलवे फाटक के पास निवासी, थाना- पतरातू, जिला - रामगढ़। अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।





रामगढ़: आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 में 22- बड़कागांव विधानसभा की तैयारियों एवं चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से सामान्य प्रेक्षक 22- बड़कागांव वी सरवना एवं 23- रामगढ़, पुलिस प्रेक्षक 23- रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र देवब्रत दस, 22 बड़कागांव की संयुक्त अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार AC- 22 बड़कागांव एवं AC -23 रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने का उद्देश्य की जा रही कार्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से किए गए तैयारी की विस्तार पूर्वक जानकारी दिए वहीं उन्होंने अंतरराज्य चेक नाका एवं जिले में बनाए गए चेक नाका के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई एवं निर्वाचन के दृष्टिकोण से जिले में आने जाने वाहनों की चेकिंग के संबंध में भी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान निर्वाची पदाधिकारी 22 बड़कागांव दीप्ति प्रियंका कुजूर ने बड़कागांव एवं केरेडारी अंतर्गत आने वाले बूथों के संबंध में जानकारी दी। बैठक के दौरान प्रेक्षकों द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन को प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए गाइडलाइन के तहत कार्य करने का निर्देश दिया गया। सभी उपस्थित सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। वहीं बैठक के दौरान प्रेक्षकों द्वारा सभी प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित सभी विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की दुविधाओं को भी दूर किया गया। बैठक के दौरान मुख्य रूप से वरीय पदाधिकारी मतपत कोषांग सह अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि, उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित थे।
रामगढ : बुधवार को सुबह गोला रजरप्पा रोड पर पिपराजारा के पास घघरी से बंदा पढ़ने जा रही छात्रा को बालू लदे ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया परिणामस्वरूप छात्रा की मौत हो गई।छात्रा की पहचान महुआडाँड़ थाना क्षेत्र के घघरी निवासी प्रिया कुमारी(16 वर्ष) पिता बाबुलाल माँझी के रुप में हुई। मृतक छात्रा प्रतिदिन अपने गाँव घघरी से +2 उच्च विद्यालय बंदा साईकिल पर सवार होकर पढ़ने आती थी, तभी रजरप्पा से गोला की ओर जा रही अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने छात्रा को रौंद दिया परिणाम स्वरूप छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजा की माँग की है।
रामगढ : विधान सभा आम निर्वाचन-2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने हेतु अजय कुमार (भा०पु०से०) पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के आदेश पर सभी थाना/ओ०पी० में अवैध शराब के विरूद्ध सघन अभियान संचालित किया गया। संचालित सघन अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रन्तर्गत (पतरातू थाना अन्तर्गत ग्राम-कटिया से करीब 200 कि०ग्रा०, बासल थाना अन्तर्गत ग्राम-बलकुदरा एवं रसदा से 100 कि0ग्रा0, बरलंगा थाना अन्तर्गत ग्राम-हेथबर्गा से 100 कि०ग्रा०, माण्डु थाना अन्तर्गत ग्राम ऊपर महथा, गोविन्दपुर से 750 कि0ग्रा0, भदानी नगर ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम-चिकोर से 200 कि0ग्रा0, बरकाकाना ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम-हेहल से 280 कि०ग्रा०, भुरकुण्डा ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम रेलवे साईडिंग टिप्पला से 3000 कि०ग्रा०, वे०बो० ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम दूनी से 400 कि0ग्रा0 एवं कुज्जू ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम-मुरपा से 500 कि०ग्रा०) कुल-5,530 कि०ग्रा० अवैध जावा महुआ बरामद हुआ, जो संग्रहण के दौरान विनष्ट हो गया, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 3,87,100/- रूपया है। अवैध देशी शराब (रजरप्पा थाना अन्तर्गत ग्राम-प्रियातु से 25 लीटर, माण्डु थाना अन्तर्गत ग्राम ऊपर महथा, गोविन्दपुर से 50 लीटर एवं वे०बो० ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम दूनी 20 लीटर) कुल-95 लीटर जप्त किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 6,650/- रूपया एवं रजरप्पा थाना क्षेत्रन्तर्गत विभिन्न कम्पनी का 09 बोतल अंग्रेजी शराब जप्त किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 1499/- रूपया है। अवैध रूप से देशी शराब निर्माण में संचालित विभिन्न भट्ठियों को ध्वस्त किया गया। इस संदर्भ में काण्ड एवं सन्हा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधियों जोकि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं एवं जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं। 1.अपराध कर्मी सुनील राम उर्फ सुनील मोची, पिता रामलाल राम, हेसला निवासी, थाना - पतरातू, जिला- रामगढ़ एवं 2.अपराधकर्मी दीपक करमाली उर्फ उर्फ नेपाली, पिता मनपुरन करमाली, बिरसा मार्केट हेसला निवासी, थाना पतरातू जिला रामगढ़ को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा। इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1.कुख्यात अपराधी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक, पिता- कैलाश रजक, जयनगर निवासी, थाना पतरातू जिला रामगढ़। 2.कुख्यात अपराधकर्मी पवन ठाकुर, पिता प्रभु ठाकुर, जयनगर निवासी, थाना पतरातू ,जिला रामगढ़। 3. कुख्यात अपराधकर्मी संजीत डोम उर्फ सुजीत राम, पिता - स्वर्गीय अर्जुन डोम, बुध बाजार निवासी, थाना- पतरातू (भुरकुंडा), जिला- रामगढ़ के विरुद्ध निम्न आदेश जारी किए गए हैं। अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।
रामगढ : रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार एवं रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बुधवार की सुबह 6:00 बजे उपकारा जेल रामगढ का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी मौजूद थे । सभी ने एक-एक बेराक को जाकर खुद से चेक किया इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समान की बारामती नहीं हुई ।
Nov 01 2024, 20:39
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