ढाई करोड़ की ठगी करने के मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
नवाबगंज (गोंडा) । स्थानीय थाने मे जमीन दिलाने के नाम पर ढाई करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तीन लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया गया है।थानाध्यक्ष निर्भय नरायन सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी सहित विभिन्न मामलों मे मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।
मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र का इस्माइलपुर दुगार्गंज महेशपुर लोलपुर कटराशिवदयालगंज कटराभोगचंद सहित आधा दर्जन गांवो मे भू-माफियाओं द्वारा किसानो व गरीबो की पट्टे की भूमि को धारा अस्सी कराकर लगातार बेचने के मामले मे चर्चा मे रहा है इन गांवो मे जमीन की खरीद फरोख्त अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद तेजी से हुआ कुछ माफियाओं ने तो सरयू नदी से निकली दरिया के आसपास भी जमीन लेकर अपना घर मकान व फैक्ट्री बना लिया है इन मामलों मे स्थानीय लेखपाल राजस्व टीम की भूमिका शुरू से संदिग्ध है तरबगंज तहसील मे बीते 10 सालो मे नवाबगंज थाने के आधा दर्जन गांवो मे करीब सैकड़ों जमीनें खरीदी और बेची जाती हैं।
इन जमीन के बचाने के लिए अन्नदाता किसान यूनियन जिलाध्यक्ष सत्यनरायन दुबे ने हाल ही मे जिले पर हडताल भी किया था पर कोई असर नहीं पडा ।ताजा मामला दिल्ली निवासी अशोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई तब पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने थाने पर निर्देश देकर के दर्ज कराए मुकदमा दर्ज मुकदमे में बताया गया है कि वादी अयोध्या सिटी डेवलपर लिमिटेड का डायरेक्टर है।जिसका कार्यालय दुगार्पुरी कालोनी जनौरा अयोध्या स्थिति है। कंपनी के निर्देश पर पर अयोध्या के आसपास जमीन की खरीद फरोख्त के लिए कई बार अयोध्या गया था।इसी दौरान अयोध्या के दंत धावन कुंड निवासी शैलेन्द्र चौहान से उसकी मुलाकात हुई। शैलेन्द्र चौहान ने अपने आपको जमीन का एजेंट बताया तथा अपने माध्यम से जमीन दिलाने का आश्वासन दिया।
इसके बाद उसने थाना क्षेत्र के इस्माइल पुर गांव निवासी आशुतोष कुमार तथा बस्ती जिले पैकोलिया थाना के महादेवा निवासी श्रीपति लाल से मुलाकात कराई। जिन्होंने अपने आपको प्रापर्टी डीलर बताया। उक्त तीनों लोगों ने मिलकर उन्हें अयोध्या व गोंडा के आसपास की कई जमीनों की खसरा खतौनी दिखाई।जिसे गहराई से जांच करने पर पता चला कि उक्त खतौनी कूटरचित तरीके से तैयार की गई है। आशुतोष कुमार ने अपने आपको को इस्माइल पुर गांव का ग्राम प्रधान बता कर कई लोगों से मुलाकात करा कर बताया यह सभी लोग उनके गांव के किसान है।उसके बाद उक्त लोगों ने गोरखनाथ -अयोध्या फोरलेन हाइवे पर इस्माइल पुर गांव में एक होटल के किनारे 400 विस्वा जमीन दिखा कर उनके भूस्वामियों से मुलाकात कराई।
उसके बाद जमीन का सौदा तय होने के बाद उक्त सभी लोगों के खाते में पैसा डलवाया गया।उसके बाद उक्त लोगों ने कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते हुए किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवा दिया। पीड़ित ने बताया कि उक्त तीनों लोगों के ऊपर विश्वास करके इनके साथ एक इकरानामा 9 फरवरी को तीस लाख रुपए तथा 18 फरवरी को उन्नीस लाख रूपए का अग्रिम भुगतान भी किया था। उक्त एमओयू में वर्णित शर्तों के तहत कुल ढाई करोड़ रुपए का भुगतान कंपनी ने उक्त तीनों लोगों तथा संबंधित भूस्वामियों को किया था।
परंतु उक्त लोगों ने मेरी कंपनी के पक्ष में रजिस्ट्री न करा कर धोखाधड़ी कर अन्य किसी के पक्ष में रजिस्ट्री करवा दिया।जिन जमीनों को इन्होंने अपना कह कर दिखाया था उस जगह पर इकरारनामा में संबंधित गाटा संख्या भी नहीं था। उक्त लोगों ने जमीन दूसरी दिखाई और इकरारनामा दूसरी जगह जमीन का कराया।वह बाहरी होने की वजह से इनके द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। अपना पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी उक्त लोगों के द्वारा दी जाती है। प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Sep 07 2024, 10:48