हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार, 23 दिसंबर को सुनाई जायेगी सजा
औरंगाबाद - आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या -108/08, एसटीआर -168/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त कृष्णा सिंह बाबु चौखड़ा मदनपुर को भादंवि धारा 302 और 427 में दोषी ठहराए है और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है।
एपीपी अनील कुमार चौबे ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -23/12/23 को निर्धारित किया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने बताया कि इस कांड के दो अभियुक्त मोहन सिंह और सतीश सिंह की मृत्यु हो गई है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक प्रदीप सिंह बाबु चौखड़ा मदनपुर ने 04/07/08 को प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्तों ने मिलकर जान मारने के नीयत से कमात मोड़ मुख्य सड़क पर मेरी मारूति गाड़ी को विपरीत दिशा से ट्रक से जोरदार धक्का मारी। जिससे मेरा पुत्र सिनेश कुमार सिंह और भतीजी खुशबू कुमारी गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गई।
सदर अस्पताल ने दोनों को मृत घोषित किया था, और में भी इस घटना में जख्मी हो गया था। घटना के पूर्व में दोनों पक्षों में अपराधिक वाद न्यायालय में चल रही थी।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Dec 19 2023, 21:08