सरायकेला :राजद नेता गजानंद साहु के उपर एससी-एसटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज
सरायकेला : ईचागढ़ थाना अंतर्गत बॉकसाई निवासी दुधी कालिन्दी, पति श्री देवी कालिन्दी के लिखित बयान पर ईचागढ़ थाना के टीकर गांव निवासी गजानन्द साहु पिता जाहिर लाल साहु के उपर ईचागढ़ थाना में एस टी एस सी उत्पीड़न समेत ठगी का मामला दर्ज किया गया है। गजानंद साहु के उपर p.s case No-83/23 के तहत दिनांक 28/11/2023 को 4/5-385/387/406/420/467/468/471I.P.C &3(1)(r) SC/ST Act की धारा लगाया गया है।
पुलिस को दिया गया आवेदन में दुधी कालिन्दी ने लिखा है कि मैं ईचागढ़ थाना के बॉकसाई गांव की स्थाई निवासी हूँ तथा वर्तमान में गालुडीह ब्राज क्लोनी, थाना गालुडीह, जिला सरायकेला खरसावाँ में रह रही हूँ। यह कि मेरे पति श्री देवी कालिन्दी, पिता - स्व० गोविन्द कालिन्दी सिंचाई विभाग में गालुडीह में कार्यरत हैं जिन्हें कान से कम सुनाई देता है तथा सीधा साधा हैं।
मेरे पति का वेतन का पैसा गजानन्द साहु पिता जाहिर लाल साहु, ग्राम टीकर, पो० टीकर, थाना- ईचागढ़, जिला - सरायकेला खरसावाँ, झारखण्ड के निवासी जो मेरे पति के साथ 1994 से लेकर 2023 तक का सारा नौकरी का वेतन को गलत तरीके से धोखाधड़ी एवं ठगी कर उठा लिये हैं।
जब मेरे पति के साथ उनके पास गयी तो चेक बुक और ए० टी० एम० को मांगने पर मुझे जाति सूचक गाली गलौज जैसे डोमिन साली आदि भद्दी भद्दी गाली एवं मेरे पति को मार पिट कर एवं मेरे पुत्र अमर कालिन्दी को भी जान से मारने की धमकी देता है और अभद्र व्यवहार करते हुए कहता है कि डोमिन तेरा पति मुझसे 5,000/- रूपया उधारी लिया था इसलिए चैक बुक और ए० टी० एम० व खाली पेपर पर हस्ताक्षर मेरा पास है, तुम्हारे पति से और 15,00,000/- पन्द्रह लाख रूपया पायेंगे, अगर पैसा नहीं दिया तो तुम सभी को जान से मार देंगे। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि गजानन्द साहु पिता जाहिर लाल साहु, ग्राम टीकर, पो० टीकर, थाना- ईचागढ़, जिला - सरायकेला खरसावाँ के द्वारा मेरे पति का वेतन का पैसा धोखाधड़ी से उठाने एवं मुझे जाति सूचक शब्द कहने एवं पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।
Nov 30 2023, 14:44