अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग रांची की अध्यक्षता में हजारीबाग जिले के मुखिया के साथ नगर भवन में किया गया संवाद
पंचायत के योग्य लाभुकों को अधिकार दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंः अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी
नगर भवन में जिले के मुखियागणों के साथ हुआ संवाद कार्यक्रम
झारखंड राज्य खाद्य आयोग रांची के माननीय अध्यक्ष हिमाशु शेखर चौधरी की अध्यक्षता में स्थानीय नगर भवन में मंगलवार को हजारीबाग जिले के मुखिया के साथ संवाद किया गया। जिसमें विभिन्न पंचायतों के मुखिया के कार्य और दायित्व की जानकारी दी गई। माननीय अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन ने जिले के विभिन्न पंचायतों से आये हुए मुखिया से बातचीत की और उन्हें राज्य खाद्य आयोग के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गयी।
मुखिया के उनके अधिकार और दायित्वों के बारे में जानकारी दी
सभी पंचायत के मुखियाओं को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उनके दायित्वों और उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुखिया पंचायत स्तर पर बनी खाद्य सुरक्षा योजना की निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं. इस नाते इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी और उनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए शिकायत का अधिकार उनके ही पास होता है। साथ ही वे जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्य कोष से उन्हें मदद करें। उन्होंने कहा कि अपने पंचायत के लाभुकों को उनके अधिकार दिलायें। इस दौरान मुखियाओं ने आयोग को क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्या से अवगत कराया। जिसपर त्वरित कार्रवाई की बात कही गई।
कार्यक्रम के दौरान सभी मुखिया को बताया गया कि वो अपनी शिकायत कहां कर सकते हैं। मुखिया की जिम्मेदारी और दायित्व क्या है और दूसरे लोगों को भी कैसे जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य खाद्य आयोग का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है।
शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी
माननीय अध्यक्ष ने कहा कि डीलर या किसी भी संबंधित पक्ष द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समहर्ता (9431109827) से इसकी शिकायत की जा सकती है। यदि 30 दिनों के भीतर उनके कार्यालय से निवारण नहीं होता है, तो आयोग द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर (9142622194) के माध्यम से आयोग को भी शिकायत की जा सकती है। इसपर संज्ञान लेते हुए आयोग त्वरित कारवाई करेगा। इसके अलावा जरूरतमंद व्यक्ति जिनका राशन कार्ड नहीं है, परंतु उन्हें राशन की अति आवश्यकता है. इसके लिए मुखियाओं को मिलने वाले आकस्मिक निधि के तहत 10 हजार रुपए की राशि से उन लोगों को राशन खरीद कर देने की बात कही. उन्होंने बताया आकस्मिक निधि राशि के तहत मुखिया द्वारा उन सभी जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है, जिन्हें राशन के अभाव से भुखमरी का सामना करना पड़ता है।
Sep 05 2023, 19:39