*जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 5 अभियुक्तों को किया जिला बदर*
अमेठी। , जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है, ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उन्हें जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 05 अभियुक्तों को जिला बदर किया है उनमें क्रमशः अभियुक्त सतीश पासी पुत्र जगरूप निवासी ग्राम पडरावां मजरे खारा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी, अरूण कुमार सिंह पुत्र शिवबदन सिंह निवासी ग्राम नेवढ़िया थाना पीपरपुर जनपद अमेठी, राजेश रावत पुत्र सियाराम निवासी ग्राम पूरे लच्छन मजरे खारा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी, सुशील गुप्ता पुत्र स्व0 रामेश्वर निवासी ग्राम खारा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी तथा बृजेश कुमार पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम पूरे लच्छन मजरे खारा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी के नाम शामिल हैं, को आदेश दिनांक 07 जून 2023 से जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।
Jun 09 2023, 15:45