महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का क्या होगा? 16 विधायकों के निलंबन पर कल सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
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महाराष्ट्र की सियासत के लिलए गुरूवार का दिन काफी अहम होने वाला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके 15 विधायकों की पात्रता और अपात्रता पर फैसला सुनाया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई यानी गुरुवार को महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर अपना फैसला सुनाने का दिन मुकर्रर किया है।
इस मामले की सुनवाई पांच जजों की खंडपीठ में पूरी हो चुकी है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था। याचिका उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। उन्होंने बगावत करने वाले 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी।बागी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पास से विधायक को अयोग्य करार देने की याचिका दायर की थी।
क्या है मामला
पिछले साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी। उस समय उनके साथ पार्टी के अन्य 15 विधायक भी पार्टी छोड़ कर एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए थे। एकनाथ शिंदे बगावत के बाद पहले सूरत फिर गुवाहाटी में समर्थक विधायकों के साथ रुके हुए थे। उस समय उद्धव ठाकरे के एकनाथ को वापस आने के लिए और बैठकर बातचीत के लिए भी प्रस्ताव दिया था। हालांकि, इस प्रस्ताव को शिंदे ने उचित प्रतिसाद नहीं मिला था। बाद में तत्कालीन विधानसभा के स्पीकर (डिप्टी स्पीकर) ने एकनाथ शिंदे समेत उनके समर्थक विधायकों को विधानसभा में आने के लिए कहा था। हालांकि, एकनाथ शिंदे ने पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया। यह आरोप उनपर लगाया गया। बाद में उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया। जिसके बाद 30 जून में राज्य में शिंदे- फडणवीस सरकार की स्थापना हुई। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे और उनके 15 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए याचिका दायर की थी। कल इसी पर फैसला आना है।
इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग
याचिका में एकनाश शिंदे, भरतशेट गोगावले, संदिपानराव भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमणराव पाटिल, रमेश बोरनारे, संजय रायमूलकर और बालाजी कल्याणकर, को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है
May 11 2023, 10:22