नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा
मिर्जापुर।विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा 16 वर्ष के नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा वकील खान पुत्र जलील खान निवासी बड़ी बसही थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर द्वारा 8 अप्रैल 2014 को लिखित दिया गया कि, 7 अप्रैल 2014 को वादी मुकदमा अपने परिवार के साथ भारतगंज गया था और वादी मुकदमा के घर में वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की पीड़िता जिसकी उम्र 16 वर्ष है और सांस फातिमा सोई हुई थी।
लगभग 1 बजे रात जवादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर आई और घर के अंदर जाने लगी तो पड़ोस का आसिफ पुत्र नन्हे घर में घुस आया और वादी मुकदमा की लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली कटरा द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।मामले को सिद्ध करने के लिए विशेष लोक अभियोजक सनातन सिंह द्वारा कुल आठ गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए और पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आसिफ खान पुत्र अनीश खान निवासी बड़ी बसही थाना कोतवाली कटरा जिला मिर्जापुर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹27000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
Feb 20 2023, 19:15