राँची जिला में आजादी के अमृत महोत्सव 2.0 के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल ट्रांजैक्शन अभियान का शुभारम्भ

ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र के अनुसार, आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) 2.0 के तहत सभी जिलों में वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने हेतु अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान दिनांक 02 जनवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक की समयावधि में चलाया जा रहा है।

इस संदर्भ में आज विकास भवन, कचहरी राँची, स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त,राँची के निर्देशानुसार आज वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल ट्रांजेक्शन अभियान का शुभारंभ किया गया। 

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को डिजिटल लेनदेन संबंधी जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता की समझ बढ़ाना है I डिजिटल ट्रांजेक्शन अभियान के तहत मुलभुत बैन्किंग सेवा घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है जिसमे बी.सी. सखी द्वारा हर घर जाकर इसका जानकारी देना एवं बी.सी. सखी केंद्र पर उपलब्ध सेवओ के बारे मे जानकारी देना है तथा डिजिटल ग्रामीण भारत अंतर्गत डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है I 

इस दौरान यह भी बताया गया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर शिविर के माध्यम से किया जाना है I

 वित्तीय साक्षरता के तहत ग्रमिणो को वित्तीय सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं कि जरुरत बताना है और जयादा से जयादा लोगो को जोडने का लक्ष्य है I

 इस कार्यक्रम को गावं- गावं तक पहुचाने के लिए 260 एफएल सीआरपी, 160 बैंक बीसी सखी और 220 Digi pay सखी को RUDSETI & RSETI राँची में प्रशिक्षित किया गया है I

इस कार्यक्रम में श्री कुमार दिव्य दीप सिंह, डीपीएम जेएसएलपीएस, श्री श्रीकांत कुमार- अग्रणी जिला प्रबंधक, श्री भवेश दास-निदेशक RUDSETI, सिल्ली, राँची, श्री समीर कुमार सुरेन, निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान,राँची, श्री दीपक गुप्ता डीएम-एफआई, श्री सुरेश नाहटा डिजिटल राज्य तकनीकी सहयोग से आदि एवं विभिन्न बैंक के जिला समन्वयक , ब्रांच मैनेजर, प्रखंड कार्यक्रम मैनेजर, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी-FI,एफएल सीआरपी, बैंक सखी, बीसी सखी, एसएचजी सदस्यों ने भाग लिया!

सीएम का आदेश : झारखंड की बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई


झारखंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम गुरुग्राम के लिए कल होगी रवाना 

 

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा निवासी 14 वर्षीय बच्ची के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त सिमडेगा और झारखंड पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने, बच्ची को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बच्ची की सकुशल राज्य वापसी, उसे शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए सूचित करने का आदेश दिया है।

 मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में लें और लड़की को उसके परिवार में वापस लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें। 

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उपायुक्त सिमडेगा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए कल प्रस्थान करेगी। बच्ची को चिकित्सा, शिक्षा, पुनर्वास एवं योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

 

यह है मामला

मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि सिमडेगा निवासी 14 वर्षीय बच्ची को घर कार्य करने हेतु गुरुग्राम ले जाया गया था। जहां उसके साथ पिछले दिनों अमानवीय यातनाएं दी गई। बच्ची की लाठी डंडे और गर्म चिमटे से पिटाई की गई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिमडेगा उपायुक्त और झारखंड पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री का आदेश: झारखण्ड की बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई


रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सिमडेगा निवासी 14 वर्षीय बच्ची के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त सिमडेगा और झारखण्ड पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने, बच्ची को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बच्ची की सकुशल राज्य वापसी, उसे शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए सूचित करने का आदेश दिया है।

 मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में लें और लड़की को उसके परिवार में वापस लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें। 

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उपायुक्त सिमडेगा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए कल प्रस्थान करेगी। 

बच्ची को चिकित्सा, शिक्षा, पुनर्वास एवं योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

यह है मामला

मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि सिमडेगा निवासी 14 वर्षीय बच्ची को घर कार्य करने हेतु गुरुग्राम ले जाया गया था।

जहां उसके साथ पिछले दिनों अमानवीय यातनाएं दी गई। बच्ची की लाठी डंडे और गर्म चिमटे से पिटाई की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिमडेगा उपायुक्त और झारखण्ड पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया है।

राज्य के 30 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो, नियोजन नीति तत्काल बनाए हेमंत सरकार: दीपक प्रकाश


रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने आज राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। प्रकाश ने कहा हेमंत सरकार राज्य के 30लाख बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में शामिल महागठबंधन वादा खिलाफी का रिकॉर्ड बनाने में जुटा है। 5लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी ,नही तो बेरोजगारी भत्ता और नही तो इस्तीफा देने की बात करने वाले लोग आज रोजगार देने की कौन कहे रोजगार छीनने वाले साबित हो रहे हैं। यह सरकार तीन वर्ष में सिर्फ 357लोगों को नौकरी देकर अपना पीठ थपथपा रही है।

उन्होंने कहा कि यह सरकार युवाओं को बार बार परेशान कर रही। कभी भाषा विवाद में उलझाती है,कभी स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पर उलझाती है।

श्री प्रकाश ने कहा सच है कि हेमंत सरकार की न नीति साफ है और न नियत ही साफ है।

कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने में नही नौकरी का सपना दिखाने में विश्वास करती है। तभी तो नौकरी का विज्ञापन निकालती है और फिर उसे रद्द करवाती है।उन्होंने कहा कि तीन वर्ष में हेमंत सरकार ने दो बार नौकरी के विज्ञापनों को रद्द किया है।

 

कहा कि पहली बार राज्य सरकार ने नियोजन नीति बनाने के नाम पर 7 विज्ञापनों को रद्द किया था और विगत 2फरवरी को जे एस एस सी ने कोर्ट द्वारा रद्द नियोजन नीति का हवाला देते हुए 12 विज्ञापनों जिसमे डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा,प्रयोगशाला सहायक,सचिवालय आशुलिपिक,सामान्य स्नातक ,उत्पाद सिपाही,औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी,कंप्यूटर टंकक,नगरपालिका सेवा,तकनीकी विशिष्ट योग्यता स्नातक,मैट्रिक स्तर संयुक्त,स्नातकोत्तर ट्रेंड शिक्षक,डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा के विज्ञापन रद्द किए जो वर्ष 2021और 22में इस सरकार ने निकाले थे। इन विज्ञापनों में लगभग 11हजार नियुक्तियां संभावित थी।

प्रकाश ने कहा कि दूसरी ओर सरकार अनुबंध कर्मियों जिसमे पारा चिकित्सा कर्मी, पारा शिक्षक आदि हजारों की संख्या में शामिल हैं पर भी राज्य सरकार कहर बरपा रही। 

आज ये पारा अनुबंध कर्मी कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अनशन करने और भीख मांगने को मजबूर हैं परंतु सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बात करने को भी तैयार नहीं है।

प्रकाश ने कहा कि आखिर राज्य के 30लाख बेरोजगार युवाओं का क्या दोष है? यह सरकार आखिर कबतक उन्हे अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित करती रहेगी।

उन्होंने कहा आज राज्य के युवाओं का धैर्य खत्म हो रहा है। सरकार युवाओं को सड़क पर उतरने केलिए मजबूर कर रही है।

प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री अविलंब नियोजन नीति बनाकर युवाओं के रोजगार का मार्ग प्रशस्त करें।

कैश कांड मामला: ED ऑफिस में हाजिर हुए कांग्रेस निलंबित विधायक नमन विक्सल कोंगड़ी,इरफान अंसारी और राजेश कच्छप से ED कर चुकी है पूछताछ


रांची: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार गिराने को लेकर विधायकों की खरीद-फरोख्त से संबंधित मामले की जांच कर रही ईडी आज कांग्रेस से निलंबित विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ कर रही है। अब तक कांग्रेस से निलंबित विधायकों में डॉ इरफान अंसारी और राजेश कच्छप को सवालों के लपेटे में ले चुकी है। दोनों विधायकों ने इस मामले में खुद को पाक पवित्र ही बताया है। 

वहीं आज नमन विक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ कर रही है। वे निर्धारित समय पर ईडी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कैश कांड मामले में ईडी जो भी सवाल करेगी, उसके जवाब दूंगा। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। ईडी की ओर से दूसरी बार समन भेजे जाने के बाद डॉ इरफान अंसारी से छह फरवरी, राजेश कच्छप ने सात फरवरी को ईडी के सवालों के जवाब दिए हैं।

दरअसल 30 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला अंतर्गत पंचला थाना के रानी हाट में झारखंड के कांग्रेस पार्टी के तीन विधायक डॉ इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को बंगाल पुलिस ने 49 लाख 98 हजार 300 रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद रांची के अरागोड़ा थाने में बेरमो से कांग्रेस के ही विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनुप सिंह ने जीरो एफआइआर कराया। 

इस एफआईआर में उन्होंने बताया कि सरकार गिराने के एवज में उन्हें पैसे का ऑफर दिया गया था। तीनों विधायकों को इसी एफआईआर के आधार पर बंगाल पुलिस ने जेल भेज दिया था।अब इस मामले की जांच ईडी कर रही है।

रांची: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा झारखंड में नगर निगम और नगरपालिका चुनाव

रांचीः- झारखंड में नगर निगम व नगरपालिका चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही चुनाव करायेगी। 

बता दें कि सबसे पहले यह अवमाननावाद याचिका गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। मुख्य सचिव की तरफ से दायर शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है। 

मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया है। विधानसभा से जब यह संशोधित नियमावली पारित होगा, तब ही राज्य में निकाय चुनाव होगा।

नहीं किया गया किसी नियम का उल्लंघन

राज्य सरकार की तरफ से यह भी शपथ पत्र में कहा गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए राज्य सरकार को अवमाननावाद से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है। 

मुख्य सचिव ने बताया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कृष्णमूर्ति, विकास कृष्ण राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य और राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र व अन्य मामले में पारित आदेशों के आलोक में ही निकाय चुनाव किया जाएगा।

हज यात्रियों को मोदी सरकार ने दिया सौगात,यात्रा खर्च में 50 हजार रुपए तक की दी छूट:डॉ मिस्फीका हसन

रांची: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री एवं भाजपा झारखण्ड प्रदेश प्रवक्ता डॉ मिस्फीका हसन ने नई हज पॉलिसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी के प्रति आभार व्यक्त किया है। 

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास ,सबका विश्वास के मंत्र को चरितार्थ कर रही है, उसी का आशय है नई हज पॉलिसी।

उहोने कहा कि नई हज पॉलिसी के अनुसार पहले आवेदन करते वक्त सूटकेस, छाता, बैग,चादर का पैसा लिया जाता था अब ऐसा नहीं होगा। यात्री आने हिसाब से सामान की खरीददारी कर सकते है।

उन्होंने कहा कि हज यात्रियों को मोदी सरकार ने खुशखबरी दी है की हज यात्रा पर जाने वाले जायरीन को अब खर्च कम करने पड़ेंगे। उन्होने कहा कि नई हज पॉलिसी के अनुसार हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन निशुल्क होगा इसके अलावा कई अन्य तरह की सुविधाएं मिलेंगी। 

डॉ हसन ने कहा की इस बार 1,75,025 हज यात्री अपनी धार्मिक यात्रा पर जा सकेंगे। हज यात्रा पर जाने वाले यात्री को औसतन 3 लाख 90 हजार रुपए खर्च करना पड़ता था।

70 साल से अधिक के उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और महिला यात्रियों को हज यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी। 

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ताजा पॉलिसी के अनुसार मोटे तौर पर जायरीन को अब अपने धार्मिक सफर के लिए 50000 रुपए तक की छूट मिल पाएगी। 

डॉ हसन ने कहा कि हज यात्रा में जाने वाले हाजी के ठहरने की समय अवधि 40 दिन के बजाय 30 दिन होगा और अगर जरूरत पड़ी तो 30 दिन बढ़ाया जा सकता है।

*राँची: नकली कॉस्मेटिक सामान बनाने वाले गिरोह पर हुई कार्रवाई*


राँची के मोहल्लों में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय को जब इस बात की सूचना मिली, तब 15 ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 5 टीम का गठन कर बड़ी कार्रवाई की गई है।

 शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई छापेमारी के दौरान नकली फिनाइल, हैंड वाश, परफ्यूम रंगोली हीना, सिंदूर, हेयर कंडीशनर, उबटन, मुल्तानी मिट्टी और हेयर कलर पाउडर जब्त किया गया है।

एडवोकेट राजीव कुमार ने महाधिवक्ता राजीव रंजन के खिलाफ क्रिमिनल केस करने की राज्यपाल से मांगी अनुमति, जानें क्यों...?


रांची : मीडिया की सुर्खियों में अक्सर रहने वाले एडवोकेट राजीव कुमार एक बार फिर से खबरों में हैं. इस बार उन्होंने राज्यपाल को उनके प्रधान सचिव के माध्यम से एक चिट्टी लिखी है, जिसमें महाधिवक्ता राजीव रंजन के खिलाफ क्रिमिनल केस करने की अनुमति मांगी है. दरअसल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के मंजूरी के बाद होती है. ऐसे में उनपर किसी भी प्रकार का केस करने के लिए राज्यपाल की अनुमति चाहिए होती है. 

राजीव कुमार ने महाधिवक्ता राजीव रंजन पर केस करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी है .इस वजह से केस करना चाहते हैं एडवोकेट राजीव कुमार

राजीव कुमार ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से किसी भी अधिवक्ता को अगर नियुक्त किया जाता है तो उसे अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा राज्य सरकार को एक महीने के अंदर देना होता है. 

लेकिन करीब तीन साल बीतने को है. महाधिवक्ता राजीव कुमार की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है.

जानें, क्या कहता है कानून

ऐसे सभी अधिवक्ता जिसके अंतर्गत महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और सहायक सरकारी वकील आते हैं तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किसी अवधि के लिए विधि पदाधिकारी के रूप में की गई हो. वह अपनी नियुक्ति के एक महीने के अंदर अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में राज्य सरकार को देंगे. और यदि पूर्व में ऐसी नियुक्ति कर दी गई हो तो इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय से एक माह के अंदर अपनी संपत्ति का विवरण देंगे और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को नियमित रूप से देते रहेंगे. 

यदि ऐसे विधि पदाधिकारी जानबूझकर निर्देश दिए जाने पर भी अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देते हैं तो वह एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होंगे.

ईडी ने साहिबगंज के DC और कांग्रेस विधायक इरफान को किया तलब ,दोनों से अलग अलग मामले में होगी पूछताछ


रांची : आज ईडी के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में दो अलग-अलग मामले में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और कांग्रेस से निलंबित विधायक इरफान अंसारी से पूछताछ होगी। डीसी रामनिवास यादव से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन और इरफान अंसारी से विधायक कैशकांड के बारे में पूछताछ की जायेगी। 

डीसी से इससे पूर्व 23 जनवरी को पूछताछ की जा चुकी है। जबकि डॉ इरफान अंसारी को 16 जनवरी को बुलाया गया था, पर वे हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से दो हफ्ते का समय मांगा था।

बीते 23 जनवरी को डीसी रामनिवास यादव से ईडी ने पूछताछ की थी। लगभग सात घंटे तक उनसे पूछताछ की गयी थी।

 पूछताछ के दौरान वह अपनी ही रिपोर्ट सहित अन्य तथ्यों को भूल गये थे। विस्तृत जानकारी देने के लिए उन्होंने इडी से समय की मांग की थी। उनकी मांग को स्वीकार करते हुए ईडी ने उन्हें फिर से छह फरवरी को हाजिर होने को कहा था। वहीं कैश कांड मामले में पूछताछ के लिए डॉ इरफान अंसारी को बुलाया गया था, पर वे हाजिर नहीं हुए थे।

 इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करानेवाले विधायक जयमंगल सिंह से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है।

बता दें कि पहली बार जब ईडी ने कैश कांड मामले में जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल को समन भेजा था, तब विधायकों को क्रमशः 13,16 और 17 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा गया था। उस वक्त सभी विधायकों ने 15-15 दिन का समय मांगा था। इन विधायकों द्वारा समय मांगे जाने के लिए किये गये अनुरोध पर विचार करने के बाद ईडी द्वारा उन्हें छह, सात, और आठ फरवरी को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया है।