राजपाल यादव को मिली जमानत, 1.5 करोड़ चुकाने के बाद भतीजी की शादी में हो सकेंगे शामिल
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बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के लिए सोमवार का दिन कानूनी दांव-पेंचों और भारी तनाव के बीच आखिरकार राहत भरी खबर लेकर आया। चेक बाउंस मामले में फंसे अभिनेता को दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मार्च, 2026 तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने एक्टर को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम राहत दी है।
कोर्ट ने 1.5 करोड़ का डीडी जमा करने का दिया था अल्टीमेटम
इससे पहले 1 बजे जब सुनवाई शुरू हुई थी, तब कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया था और 1.5 करोड़ रुपये डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करने को कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का टाइम दिया था।
1.5 करोड़ की डीडी जमा करने के बाद अंतरिम रिहाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर आप डिमांड ड्राम आज दोपहर 3 बजे तक जमा कर देते हैं, तो हम आपको रिहा कर देंगे अगर नहीं कर पाए तो हम कल सुबह इस मामले पर सुनवाई करेंगे। वहीं राजपाल यादव के वकील ने जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ की डीडी जमा करा दी है। इसके बाद भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए एक्टर को अंतरिम रिहाई मिल गई।
राजपाल यादव को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट में चेक बाउंस केस में राजपाल यादव ने 19 फरवरी को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। यह शादी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होनी है। जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की अदालत ने राजपाल यादव स-शर्त जमानत दी है। इसमें एक्टर को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है।
क्या है मामला?
राजपाल यादव के मौजूदा कानूनी संकट की जड़ें साल 2010 में गहराई से जुड़ी हैं। यह वह दौर था जब उन्होंने अभिनय के साथ-साथ निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने का निर्णय लिया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली स्थित एक कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और कर्ज अदायगी का संकट खड़ा हो गया। आरोप है कि अभिनेता ने भुगतान के लिए जो चेक दिए थे, वे बैंक में बाउंस हो गए, जिसके बाद यह मामला निचली अदालत की दहलीज से होता हुआ दिल्ली हाई कोर्ट तक जा पहुंचा।
1 hour and 23 min ago
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