महिला आरक्षण अधिनियम 2023 हुआ लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना
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देश की संसद में देर रात तक महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर जोरदार बहस हुई। आज शाम चार बजे महिला आरक्षण पर वोटिंग भी होनी है। इस बीच महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम-2023 गुरुवार से लागू हो गया। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालांकि, यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया। कानून को लागू करने के संबंध में एक अधिकारी ने ’’तकनीकी खामियों’’ का हवाला दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया।
अभी नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
अधिकारी ने आगे कहा कि अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसके मुताबिक अधिनियम लागू होने के बावजूद वर्तमान लोकसभा में महिलाओं को इसका लाभ तुरंत नहीं मिल सकेगा।
अधिसूचना में क्या?
अधिसूचना में लिखा है: "संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि 16 अप्रैल, 2026 नियुक्त करती है।"
आज लोकसभा में 6 घंटे तक होगी बहस, फिर वोटिंग
इधर, लोकसभा में गुरुवार को पेश किए गए तीन अहम बिलों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी और शाम को इन पर मतदान कराया जाएगा। लोकसभा कार्यसूची के अनुसार, गुरुवार को इन बिलों पर 12 घंटे से अधिक लंबी बहस हुई थी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे। आज यानी शुक्रवार को करीब 6 घंटे अतिरिक्त चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं। वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह सदन में विस्तृत जवाब देंगे, जिसके बाद इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर निर्णय लिया जाएगा।
2023 में पारित हुआ था विधेयक
सितंबर 2023 में, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
51 min ago
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