सुप्रीम कोर्ट को कोई धमका नहीं सकता', राहुल गांधी SC मार्च पर सीजेआई की टिप्पणी
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई डरा-धमका नहीं सकता। ये बेकार की कोशिशें हैं और इनपर कोई ध्यान नहीं देता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाए हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि राहुल गांधी को खुद के आचरण को लेकर सफाई देनी होगी।
आज राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत के बेंच के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी और अन्य नेताओं के कथित एसआईआर अनियमितताओं के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का जिक्र होने पर सीजेआई ने कहा, 'कोई भी न्यायपालिका को दबाव में नहीं डाल सकता'।
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हमें पता है कि बाहर क्या हो रहा है-सीजेआई
वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत में राजनीतिक जुलूस और उसके घटनाक्रम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि करीब 200 वकीलों ने इस तरह के दबाव बनाने के प्रयास पर चिंता जताते हुए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अदालत ऐसी घटनाओं से अनजान नहीं है और वह एकांतवास में नहीं है, हमें पता है कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कमजोर प्रयासों पर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि अदालत बाहर दिए जा रहे बयानों से भी अवगत है।
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सुप्रीम कोर्ट तक निकाला था मार्च
ये पूरी सुनवाई 12 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च से जुड़ी हुई है। इस दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने बाराखंभा रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकाला था। इस मार्च में हजारों लोग शामिल हुए थे। भीड़ के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे नेताओं ने वहां पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिका दी थी। इस याचिका में कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक्शन लेने की मांग की गई थी।
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केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस
सुनवाई के दौरान अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी समेत नेताओं की ओर से निर्वाचन आयोग से संबंधित दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए और समान राहत वाली याचिकाओं को एक साथ रखने का निर्देश दिया।











2 hours and 55 min ago
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