सपा विधायक की पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नितेश श्रीवास्तव
भदोही। एमपी-एमएलए सुबोध सिंह की अदालत ने भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग की पत्नी सीमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विधायक आवास से बरामद किशोरी के बाद बाल श्रम में दर्ज मुकदमे में एमपीएमएलए सुबोध सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में विधायक की पत्नी की याचिका पहले ही खारिज कर दी है।
भदोही विधायक के मालिकाना मोहल्ला स्थित आवास पर नौकरानी के आत्महत्या के बाद भदोही विधायक जाहिद जमाल बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग पर आत्महत्या के लिए उकसाने, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी समेत अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है।
विधायक और उनके बेटे जेल में हैं। वहीं उनकी पत्नी सीमा बेग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विधायक के अधिवक्ता की ओर से बाल श्रम मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर कोर्ट में विधायक की पत्नी सीमा बेग के अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। वहीं सीडब्ल्यूसी और श्रम विभाग की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को केंद्र में रखकर विधायक की पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
Nov 24 2024, 17:58