सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित हो रहा है विशेष लोक अदालत, जिला जज ने मीडिया और जिलेवासियों से की यह अपील
औरंगाबाद : आगामी 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों से सम्बन्धित एक विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय में किया जायेगा| जिला जज ने जिलेवासियों से यह अपील किया है कि अगर उनका कोई भी सुलहनीय वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है तो इस अवसर का लाभ उठाकर कर अपने वाद को उक्त आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में निस्तारण करवायें |
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक राज ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एक विशेष लोक अदालत आयोजन किया जाना है, इसको लेकर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा पत्र एवं निर्देश प्राप्त हुआ है| जिसके आलोक में उन्होंने बताया कि आगामी 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों से सम्बन्धित एक विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय में किया जायेगा|
जिला जज ने जिलेवासियों से यह अपील किया है कि अगर उनका कोई भी सुलहनीय वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है तो इस अवसर का लाभ उठाकर कर अपने वाद को उक्त आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में निस्तारण करवायें|
उन्होंने मिडिया से भी यह अपील किया है कि सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत के विषय में आमजनों को ज्यादा से ज्यादा अवगत करायें ताकि अधिक से अधिक लोग को लाभ प्राप्त हो सके|
जिला जज द्वारा यह भी बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर भेजे गये वादों में कॉसलिंग ली प्रक्रिया जिला स्तर पर की गयी है और कुछ मामलों में समझोते की सहमती पक्षकारों ने दी है जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के आलोक में कार्यवाई की जा रही है और मामले भी आते हैं तो उनमे भी कोन्सेलिंग की प्रकिया करते हुए वाद निस्तारण हेतु सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के अनुसार जरूरी कार्यवाई की जाएगी|
औरंगाबाद से धीरेन्द्र







रफीगंज औरंगाबाद प्रखंड के बहुउद्देशीय भवन में पंचायत समिति की आहूत बैठक किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रमुख स्नेहा सिंह ने किया। एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उपेंद्र दास ने किया । इस बैठक की शुरुआत में प्रमुख बैठे सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र की योजनाओं या समस्याओं के बारे में पूछा। सिहुलीपंचायत मुखिया ने मो यूसुफ अली ने कहा कि पीएचईडी विभाग को बराबर संपर्क करने पर भी नहीं सुनते हैं।जिससे आम आवाम काफी पेयजल किल्लत से जूझ रही है।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष, श्री अशोक राज के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सभी इन्सुरेंस कम्पनी के पदाधिकारीयों और अधिवक्ताओं के साथ अपने प्रकोष्ठ में एक बैठक किया। जिसमें इन्शुरेंस कं0 से अधिवक्ता श्री रसिक बिहारी सिंह, श्री अरूण तिवारी, उदय कुमार सिन्हा, अजय कुमार, नेशनल बीमा कम्पनी के प्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार, उपस्थित रहे।

Jul 22 2024, 17:16
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