बिहार में कंपनियों को मिलेगा रोजगार सृजन अनुदान, इन शर्तों को करना होगा पूरा
डेस्क : बिहार में कंपनियों को रोजगार सृजन अनुदान मिलेगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते रखी गई है। उद्योग विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।
कंपनियों को बिहार निवासी कर्मचारी रखने पर अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का लाभ स्थायी कर्मचारी रखने पर ही मिलेगा। जिन इकाइयों का निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की ओर से अनुमोदित है, उन्हीं को लाभ दिया जाएगा।
वस्त्रत्त् एवं चमड़ा उद्योग की कंपनियों को ज्यादा लाभ होगा। इन्हें ईपीएफ का 300 प्रतिशत सीमा तक नियोजन लागत अनुदान मिलेगा। वस्त्रत्त् एवं चर्म नीति के तहत शुरू इकाई 7 साल तक अनुदान ले सकती हैं। अन्य इकाइयों को पांच साल तक अनुदान मिलेगा।
सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, बायोफ्यूल उतपादन प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक पॉलिसी, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्रत्त् एवं चर्म) में नियोजन लागत अनुदान या रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल उत्पादन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत खुली इकाइयों के लिए एक समान दर तय की गई है। इन कंपनियों की ओर से ईएसआई, ईपीएफ योजना में जमा किए गए अंशदान के लिए व्यय की राशि का पुरुष के मामले में 50 फीसदी और महिला के मामले में सौ फीसदी मिलेगा।
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्रत्त् एवं चर्म) नीति के तहत खुली इकाइयों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। हालांकि, यह सीमा पांच हजार प्रति माह से अधिक नहीं होगी। अर्द्ध कुशल कर्मियों के लिए 3000 प्रति माह, कुशल कर्मियों के लिए 4000 प्रति माह व उच्च कुशल कर्मियों के लिए 5000 प्रतिमाह तक लाभ दिया जाएगा। औद्योगिक इकाई में 75 फीसदी कर्मचारी बिहार के होने चाहिए।
Jul 20 2024, 10:12