इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट सस्पेंड
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। तोशखाना मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है।साथ ही कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का भी मौका दिया है।
पूर्व पीएम ने अरेस्ट वारंट खारिज करवाने के लिए याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ यह अरेस्ट वारंट तोशखाना केस में जारी हुआ था। उनकी पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं। वे वहां यह बताएंगे कि वे कल इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होंगे। इस दौरान जज इकाबाल ने ये भी टिप्पणी की थी कि इमरान खान को अदालत से किसी फेवर को मांगने से पहले बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देना चाहिए। उधर, राणा सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान की गिरफ्तारी को लेकर सरकार उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी।
इमरान खान ने समर्थकों को दिया धन्यवाद
गिरफ्तारी वारंट के निलंबन की खबर आने के बाद, इमरान खान ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए ट्वीट कर उन्होंने पाकिस्तानी लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं पाकिस्तान के विकास, हितों और लोकतंत्र के लिए किसी भी कुर्बानी से गुजर जाऊंगा। इस संबंध में मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूं और इस दिशा में हर कदम उठाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो सच्ची आजादी के संघर्ष में हमारे साथ शामिल हुए और पूरे पाकिस्तान के हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान हमारे इस संघर्ष और सच्ची आजादी को सफल बनाए।
गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने किया था बवाल
दरअसल, तोशखाना प्रकरण में इमरान खान गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं।इमरान को 13 मार्च को अदालत में पेश होना था, पर वे नहीं गए। पुलिस फोर्स जब उन्हें गिरफ्तारी करने पहुंची तो वे लाहौर में जमान पार्क स्थित घर के भीतर थे, वहीं उनके लाठी-डंडों से लैस समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया था।हालांकि बुधवार शाम गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, ऐसे में कानून व्यवस्था को कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं।
Mar 18 2023, 10:02