पूर्व नगर पालिका चेयरमैन की 16 दिन बाद जमानत मंजूर
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एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र करना होगा दाखिल
गोंडा।नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रुपेश कुमार उर्फ़ निर्मल श्रीवास्तव को 16 दिन बाद जमानत मिल गई है।अपर जनपद न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।अदालत ने पूर्व चेयरमैन को एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।इसके साथ ही दो जमानतदार पेश करना होगा तथा साथ ही न्यायालय द्वारा लगाई गयी अन्य शर्तें पूरी होने पर ही उन्हें मंडलीय कारागार से रिहा किया जाएगा।बताते चलें कि निर्मल श्रीवास्तव ने गत 24 नवंबर को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।उन्हें 21 साल पुराने आगजनी और बलबा के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया था जिसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था।यह मामला 7 सितंबर 2004 को नगर कोतवाली के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से संबंधित है।पुलिस ने मौके से निर्मल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था और बाद में निर्मल श्रीवास्तव सहित 17 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।मामले की सुनवाई के दौरान निर्मल निरंतर गैरहाजिर रहे,जिसके कारण न्यायालय ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।उसके बाद उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया था।न्यायालय द्वारा नगर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश मिलने के बाद रूपेश श्रीवास्तव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।मण्डलीय कारागार के अधीक्षक ने बताया कि अभी तक अदालत का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।आदेश मिलने और सभी शर्तें पूरी होने पर ही रूपेश श्रीवास्तव को रिहा किया जाएगा।न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के बाद निर्मल श्रीवास्तव ने आत्मसमर्पण किया था जहाँ से जेल भेज दिया गया था।







Dec 10 2025, 16:52
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