निलम्बित बीएसए मामले में सरकार को दिया कोर्ट ने अंतिम अवसर,सोमवार तक देना होगा जवाब
दो बार से ब्योरा न देने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
गोंडा।निलम्बित बीएसए अतुल कुमार तिवारी की याचिका पर बृहस्पतिवार को लखनऊ हाईकोर्ट में हुई।जिसमें न्यायमूर्ति जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दो बार ब्योरा न दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार तक का अंतिम अवसर देते हुए कहा है कि यदि उक्त दिवस तक ब्योरा नहीं दाखिल किया गया तो याचिका पर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।ब्योरा दाखिल न होने के कारण निलम्बित बीएसए अतुल कुमार तिवारी को उच्च न्यायालय से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।अतुल कुमार तिवारी ने अपनी याचिका में निलम्बन आदेश रद्द कर उन्हें पुनः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर बहाल करने की मांग की है।कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है।बीएसए अतुल कुमार तिवारी को रिश्वतखोरी के एक मामले में निलम्बित किया गया था।शिकायतकर्ता मनोज कुमार पाण्डेय ने आरोप लगाया था कि स्कूलों में फर्नीचर सप्लाई के टेंडर प्रक्रिया के नाम पर अतुल कुमार तिवारी ने उनसे 22 लाख रुपये की रिश्वत लिया था।शिकायतकर्ता के अनुसार रिश्वत लेने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया गया और उनकी फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हुए गलत आरोप लगाकर नगर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।इस मामले में अतुल कुमार तिवारी सहित तीन लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है।शासन द्वारा 11 नवंबर को अतुल कुमार तिवारी को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ कर दिया था।इसी निलम्बन को वापस लिये जाने के मांग को लेकर अतुल कुमार तिवारी ने उच्च न्यायालय का रुख किया है।













1 hour and 20 min ago
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