सांसद कैसरगंज को हाईकोर्ट ने नहीं मिली राहत,अवैध खनन पर लगा था 10 लाख का जुर्माना
गोंडा।कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह को अवैध खनन मामले में लखनऊ हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।उनकी फर्म मेसर्स नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगे जुर्माने और रॉयल्टी जमा करने के आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द नहीं किया है।हाईकोर्ट ने उन्हें राज्य प्राधिकरण में रिवीजन याचिका दाखिल करने की छूट दी है।न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ व मंजवी शुक्ला की खंडपीठ ने 21 नवंबर को सांसद की याचिका पर सुनवाई की थी।कोर्ट ने मेरिट के आधार पर याचिका खारिज करते हुए यह निर्देश दिया।बताते चलें कि सांसद करण भूषण सिंह ने अपनी याचिका में 10 लाख रुपए के जुर्माने और 4.88 करोंड़ रुपये की रॉयल्टी को रद्द करने की मांग की थी।यह मामला वर्ष 2019 का है।19 व20 जनवरी 2019 को गोंडा के खनन निरीक्षक और भूतत्व व खनिकर्म कार्यालय अयोध्या के सर्वेयर ने गोंडा के खनन पट्टे का स्थलीय निरीक्षण किया था।इस निरीक्षण में स्वीकृत पट्टे से 1.72 लाख घनमीटर अधिक खनन पाया गया था।
तत्कालीन जिलाधिकारी नितिन बंसल ने 15 जून 2019 को मैसर्स नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।इसके साथ ही बालु की रॉयल्टी और खनिज मुल की राशि के रुप में 4.88 करोंड़ रुपये 15 दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया था।गोंडा खनन विभाग ने इस संबंध में करण भूषण सिंह और उनकी फर्म को कई नोटिस जारी किया था।नोटिस मिलने के बाद जुर्माना और बालु की रॉयल्टी जमा नहीं की गई।जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।भाजपा सांसद करण भूषण सिंह और उनकी फर्म को तरबगंज तहसील क्षेत्र के दुर्गागंज ग्राम पंचायत में बालु खनन के लिए पांच साल का पट्टा मिला था।
इस कार्यवाही के बाद से सांसद व उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई नया बालु खनन पट्टा नहीं लिया है।सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि गलत तरीके से जुर्माना लगाया गया था।इसी जुर्माने व रॉयल्टी को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।हाईकोर्ट ने राज्य प्राधिकरण में रिवीजन प्रस्तुत करने को लेकर हुई देरी से छूट दी है।भाजपा सांसद द्वारा अपने फर्म के माध्यम से खनन निदेशक उत्तर प्रदेश,प्रमुख सचिव खनन विभाग,आयुक्त देवीपाटन मंडल व जिलाधिकारी गोंडा को इस पूरै मामले में पार्टी बनाया गया था।











2 hours and 9 min ago
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0.4k