जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा स्कूल वाहन चालकों एवं विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक
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गोण्डा। यातायात माह नवम्बर-2025 के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात राजेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में आज 13.11.2025 को जनपद के विभिन्न विद्यालयों में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत यातायात उपनिरीक्षक राकेश कुमार सिंह मय टीम द्वारा गीता इंटरनेशनल स्कूल, जय पुरिया स्कूल, जय हिन्द स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, एआईएमएस इंटरनेशनल स्कूल तथा फुलवरिया स्कूल के कुल 63 वाहन चालकों को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया।
इस दौरान चालकों को हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, वाहन के दस्तावेजों की वैधता, ओवरलोडिंग न करने, तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समझाया गया। वाहनों की जांच के दौरान मानक अनुरूप न पाए जाने पर 12 वाहनों का चालान किया गया एवं 01 वाहन को सीज किया गया। चालकों को भविष्य में नियमों का पूर्णतः पालन करने की हिदायत दी गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी यातायात राजेश कुमार सिंह एवं टीएसआई राकेश कुमार सिंह द्वारा रोड गुड इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
इस अवसर पर लगभग 200 छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा उन्हें सड़क पार करने के सही तरीके, ट्रैफिक सिग्नलों का महत्व, हेलमेट/सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता एवं लापरवाही से वाहन चलाने के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पंपलेट भी वितरित किए गए और उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों एवं समाज के अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे।
महत्वपूर्ण संदेश-
01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें-बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।
















2 hours and 43 min ago
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