लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने पर भड़की मुस्लिम लॉ बोर्ड, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
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वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा की कि वह वक्फ (संशोधन) विधेयक को अदालत में चुनौती देगा। साथ ही, मुस्लिम लॉ बोर्ड इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगा। उनका कहना है कि यह एक "ब्लैक लॉ" है, जो समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालता है।
वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, "अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।"
बोर्ड के महासचिव अब्दुल रहीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बिल पहले से ज्यादा आपत्तिजनक हो गया है। इसे एक प्लानिंग के साथ लाया गया है। 5 करोड़ विरोध में ईमेल आए। जेपीसी ने भी विरोध दर्ज किया। किसी पर भी विचार नहीं किया गया। अब सीईओ के पद पर मुसलमान नहीं होगा। वक्फ का इंतजाम अब मुस्लिमों के हाथों से लेकर सरकार के हाथों सौंप दिया गया है। लॉ बोर्ड ने ये भी कहा कि अगर बिल पार्लियामेंट में पास हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।
इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को बीजेपी के सहयोगी दलों समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की कि वे वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध करें और किसी भी हालत में इसके पक्ष में मतदान न करें। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह विधेयक न केवल भेदभाव और अन्याय पर आधारित है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के भी खिलाफ है।
रहमानी ने आरोप लगाया कि विधेयक के जरिए बीजेपी का लक्ष्य वक्फ कानूनों को कमजोर करना और वक्फ संपत्तियों को जब्त करने और नष्ट करने का रास्ता तैयार करना है। उन्होंने कहा, उपासना स्थल अधिनियम के अस्तित्व में होने के बावजूद, हर मस्जिद में मंदिर खोजने का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। यदि यह संशोधन पारित हो जाता है, तो वक्फ संपत्तियों पर सरकारी और गैर-सरकारी नाजायज दावों में वृद्धि होगी, जिससे कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के लिए उन्हें जब्त करना आसान हो जाएगा।
Apr 02 2025, 15:54