बिहार सरकार के जेई पद के लिए बीटेक डिग्रीधारी योग्य नहीं फैसले को हाईकोर्ट ने दिया वैध करार, नियमो को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज
डेस्क : बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधीन इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम-2023 के नियमों को चुनौती देने वालों को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है।
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बीते मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद 35 पन्ने का आदेश जारी किया।
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दरअसल जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में सिविल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन बीटेक डिग्रीधारी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन कर नियुक्त हो जाते थे। इसके बाद राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियमावली बनाई। इसके तहत डिग्रीधारी को जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अयोग्य करार दिया। इस नियम को हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर चुनौती दी गई थी।
गौरतलब है कि सभी आवेदकों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीटेक (सिविल) की डिग्री ले रखी थी। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम-2023 के नियम 8 (1) (ii) और (iii) की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। इसमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में सिविल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष निर्धारित किया गया है। इसे मनमाना, तर्कहीन और असंवैधानिक कहते हुए याचिका दायर की गई थी।
Jan 29 2025, 11:17