स्कूल के समीप तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान
बिलासपुर- हाई कोर्ट में बिलासपुर के स्कूलों के आस-पास और अन्य सार्वजनिक जगहों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर संज्ञान में लेकर जनहित याचिका की सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ के सामने मुख्य सचिव और बिलासपुर निगम आयुक्त ने हलफनामा पेश किया. मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को होगी.
दरअसल, मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 नवंबर 2024 को छुट्टी के दिन हाई कोर्ट की बैठक हुई. मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया. इसके बाद लगातार सुनवाई जारी है.
महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने आज सुनवाई के दौरान शासन का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र में जानकारी दी कि आदेश का परिपालन करते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पेनल्टी और अन्य कार्रवाई की है. वही गंभीरता से कोटपा कानून का पालन कराया जा रहा है.
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और बिलासपुर नगर निगम को निर्देश देते हुए सतत् निगरानी करने कहा है. वहीं कोटपा कानून 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में बिलासपुर निगम आयुक्त को अपना व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को रखी गई है.
Dec 06 2024, 08:02