अवैध शराब का दोबार सेवन करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई एक वर्ष कारावास की सजा
औरंगाबाद : जिले में उत्पाद न्यायालय के द्वारा संशोधित मद्यनिषेध कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज शुक्रवार को उत्पाद कांड संख्या 752/23 में विशेष उत्पाद न्यायाधीश नीतीश कुमार की अदालत ने अभियुक्त संतोष मिस्त्री को दोबारा शराब सेवन करने के आरोप में दोषी मानते हुए एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने अभियोजन की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा था। सजायाफ्ता अभियुक्त संतोष मिस्त्री कुटुंबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर गांव का निवासी है।दिनांक 26.09.2023 को एरका कुटुंबा चेकपोस्ट के समीप से शराब के नशे में पकड़ा गया था। ब्रेथ एनेलाइजर से जांच करने के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई थी और फिर उसे गिरफ्तार किया था।
पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने अभियुक्त संतोष मिस्त्री को दोषी करार दिया।
औरंगाबाद धीरेन्द्र
Oct 25 2024, 19:21