भाजपा ने तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले को 'लूटने' का लगाया आरोप: 'सोफे, लाइट, एसी सब हुआ गायब'
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Tejaswi Yadav
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले से फर्नीचर, लाइट फिक्सचर और एयर कंडीशनर हटाने का आरोप लगाया है। बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने सोमवार को तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनके जाने के बाद आवास से फर्नीचर, एसी यूनिट, लाइट और यहां तक कि बैडमिंटन कोर्ट मैट सहित कई सामान गायब हो गए।
तेजस्वी यादव अपने साथ सब कुछ ले गए: दानिश इकबाल
"बिस्तर का बेस गायब है, एसी और लाइट हटा दी गई हैं, और वॉशरूम में पानी के आउटलेट हटा दिए गए हैं। यहां तक कि बैडमिंटन कोर्ट मैट भी ले जाया गया है, और फाउंटेन लाइट और सोफे भी ले जाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ने जब घर खाली किया, तो वे अपने साथ सब कुछ ले गए। यह उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताता है," दानिश इकबाल ने एएनआई की रिपोर्ट में कहा। उन्होंने कहा, "मैं उन पर सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि यह पूरी तरह साबित हो चुका है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपना सरकारी आवास खाली किया, उससे उनकी परवरिश का पता चलता है। जिस तरह से उन्होंने आवास खाली किया, उससे पता चलता है कि सरकारी संपत्ति को कैसे लूटा जाता है।"
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नवरात्रि के दौरान बंगले में जाने वाले थे, लेकिन विवाद उससे पहले ही शुरू हो गया। इकबाल ने यह भी कहा कि आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की हार्ड ड्राइव गायब है।
गिरिराज सिंह ने की जांच की मांग
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की अपमानजनक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव के बंगले पर कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जानी चाहिए और मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए। "
एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जमीन के बदले नौकरी के धनशोधन मामले में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 1-1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी, यह देखते हुए कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 6 अगस्त को उनके खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर अदालत के संज्ञान के बाद, पहले जारी किए गए सम्मन के जवाब में आरोपी अदालत में पेश हुए। ईडी का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।
Oct 08 2024, 12:24