आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके नगर थाना स्थित जिला महिला थाना में थानाध्यक्ष आरती कुमारी ने झंडोतोलन किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कही कि समस्त देशवासियों को एकता के साथ आपसी सौहार्द के साथ रहने की जरूरत है। देश के इस पावन आजादी के अवसर पर हमसभी एकजुटता के साथ धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश की आजादी के लिए अपने जान को न्यौछावर करने वाले उन वीर सपूतों को हम नमन करते हैं, जिनके बदौलत हमारा देश आजाद हुआ था और हम सभी आज स्वतंत्र है। वीर सपूतों की वीरगाथा भी अलग-अलग रहा है। जब हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम था, तो गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए देश के तमाम क्रांतिकारी नेताओं ने अपनी बलिदान देकर देश का आजाद कराया। हम उपस्थित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों व सुरक्षा जवान आपस में मिलजुकर खुशियों के साथ आज आजादी का उत्सव मना रहे हैं।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र पाण्डेय
औरंगाबाद सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को जिला जज ने दिया 11 लाख 40हजार का मुआवजा
औरंगाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री अशोक राज के द्वारा नगर थाना काण्ड संख्या 15 /08 के मृतिक रत्नेश कुमार , पिता – भुनेश्वर प्रसाद निवासी- ग्राम- क्लब रोड, औरंगाबाद थाना- नगर, जिला- औरंगाबाद के पत्नी अंजू कुंवर को जिला जज के द्वारा 11 लाख 40 हजार का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.07.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 20 /08 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि नगर थाना काण्ड संख्या 15/08 के मृतिक रत्नेश कुमार , पिता – भुनेश्वर प्रसाद निवासी- ग्राम- क्लब रोड, औरंगाबाद थाना- नगर, जिला- औरंगाबाद ,को दिनांक 14-01-2008 को ट्रक संख्या आर जे 21 जी ए 1990 द्वारा जसोइया मोड महाराणा प्रताप चौक के पास एन एच 02 पर धक्का मारने से मृत्यु हो गया था| चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।
Aug 31 2024, 10:18