नगर निकाय चुनाव नहीं कराने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार कहा- यह लोकतंत्र की हत्या
रिपोर्टर: जयंत कुमार
रांची : झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की। साथ ही सरकार को दो सप्ताह में चुनाव कराने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा निकाय चुनाव नहीं कराया जाना भी लोकतंत्र की हत्या ही है।
बता दे कि पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो व अन्य ने यह याचिका दायर की थी। उनके वकील विनोद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि झारखंड में चार साल से नगर निकाय चुनाव लंबित है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव न होने से आम लोगों को अपना काम कराने में काफी दिक्कत हो रही है। इसके बाद कोर्ट ने दो सप्ताह में चुनाव पर फैसला लेने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि राज्य के 48 नगर निकायों में से 14 में वर्ष 2020 से चुनाव लंबित है। वहीं 34 निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में पूरा हो गया है।
Jul 14 2024, 17:22