बन्दोबस्त अधिकारी समेत 03 चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी
गोण्डा। जनपद में चकबंदी वादों के निस्तारण में लापरवाही बरतना बन्दोबस्त अधिकारी समेत तीन चकबन्दी अधिकारियों को भारी पड़ गया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चारों को 24 घंटे का समय दिया गया है। इस दौरान स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि इन्हें कुछ नहीं कहना है। इसके आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
पुराने लम्बित वादों का समय पर निस्तारण शासन की प्राथमिकता में है। जिला प्रशासन की ओर से शासन की मंशा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निरंतर निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा बीते 18 जून को जनपद के चकबंदी न्यायालयों में लम्बित वादों की स्थिति के दृष्टिगत सभी पीठासीन अधिकारियों को प्रतिदिन न्यायालय में उपस्थित रहकर एक वर्ष से पुराने सभी वाद का एक पक्ष के अन्दर निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। 25 जून को इसकी दोबारा समीक्षा की गई। इसमें, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी देवेन्द्र सिंह की न्यायालय में इस दौरान मात्र 35 वाद निस्तारित किए गए। 983 वादों का निस्तारण शेष पाया गया। इसी तरह, चकबंदी अधिकारी पुराना लवलेश मिश्रा के न्यायालय में मात्र 01 ही वाद का निस्तारण किया गया। 565 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं।
इनमें 268 वाद 05 साल के अधिक समय के हैं। चकबंदी अधिकारी करनैलगंज राजकुमार के न्यायालय में मात्र 19 वादों का निस्तारण किया गया है। यहां, 163 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं। इसी तरह, चकबंदी अधिकारी नवीन सुधीर राय के न्यायालय में मात्र 25 वादों का निस्तारण किया गया। यहां, 718 वाद लम्बित हैं। डीएम नेहा शर्मा ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि 24 घंटे में स्थिति स्पष्ट न करने की स्थिति में कार्यवाही की जाएगी।
Jun 28 2024, 17:00